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Hapur Crime: पत्नी की हत्या मामले में दोषी पति को उम्रैकद की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

Hapur News दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोषी पति पर हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मृतका के परिजनों ने केस दर्ज कराया था जिसके बाद पुलिस ने मामले में की जांच शुरू की थी। जानिए आखिर महिला की हत्या के पीछे की पूरी कहानी क्या है?

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Mon, 29 Jul 2024 06:39 PM (IST)
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पत्नी की हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी पति को उम्रैकद की सजा सुनाई। सांकेतिक तस्वीर
केशव त्यागी, हापुड़। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय प्रथम ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि जिला बिजनौर के कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला वियूर कुटी गंज के सोनू कुमार ने 15 नवंबर 2015 को थाना पिलखुवा में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसकी बहन रीता की शादी आठ मई 2014 को थाना पिलखुवा क्षेत्र के मोहल्ला आर्य नगर के मोनू के साथ हुई थी।

शादी के बाद ही शुरू कर दिया था प्रताड़ित करना

बताया कि शादी के बाद से ही पति सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने अतिरिक्त दहेज की मांग कर बहन को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। घर न बिगड़े इस कारण बहन चुपचाप प्रताड़ना सहती रही। कई बार बहन ने ससुराल पक्ष के लोगों की हरकतों के बारे में मायके पक्ष के लोगों को अवगत कराया था। जिस पर मायके पक्ष के लोगों ने बहन को प्रताड़ित न करने के संबंध में ससुराल पक्ष के लोगों से मिन्नत की थी।

वहीं, 15 नवंबर 2015 को पीड़ित को सूचना मिली की 14 नवंबर 2015 को बहन का पति मोनू शराब के नशे में घर पहुंचा। आरोपित ने बहन को बेरहमी से पीटा व चाकू से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान बहन की मौत हो गई।

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इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसके बाद आरोपित पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मामले में विवेचक ने आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

वहीं, इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने पति को हत्या का दोषी करार दिया है।

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