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Hapur: शहर के अन्य बाजारों में भी दुकानें खोलने की दिनों के हिसाब से मिली मंजूरी

सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक ही खोली जाएंगी दुकानें।

By Nitin AroraEdited By: Updated: Wed, 27 May 2020 02:03 PM (IST)
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Hapur: शहर के अन्य बाजारों में भी दुकानें खोलने की दिनों के हिसाब से मिली मंजूरी
हापुड़, जागरण संवाददाता। जिला प्रशासन ने मंगलवार को शहर के कुछ और इलाकों में दिन के हिसाब से दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। यहां भी बाजार सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक ही खोले जाएंगे। शारीरिक दूरी के मानक का हर हाल में पालन किया जाएगा। दो बजे के बाद या फिर बिना नंबर के दुकान खोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बाजार में दाहिनी ओर की दुकाने खुलेंगी पक्का बाग अनाज मंडी(पक्का बाग मंदिर गेट से प्रवेश करने पर बायी ओर मुड़कर पूरा चक्कर लगाते हुए पुन:उसी स्थान पर आने पर दाई ओर की दुकानें) साधना मार्केट(जुगल घड़ी की दुकान से अंदर की ओर, साधना मार्केट में प्रवेश करने पर दाई ओर की दुकानें)कृष्णा गली (गोल मार्केट से प्रवेश करने पर दाई ओर की दुकानें), मोती गंज (गोल मार्केट से प्रवेश करने पर दाई ओर की दुकानें) मोदी नगर रोड (रेलवे क्रासिंग फ्लाई ओवर के नीचे से मोदी नगर की ओर जाने पर दाई ओर की दुकानें) शिवपुरी(रेलवे रोड सुख सागर से प्रवेश करने पर दाई ओर की दुकानें)

मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाजार में बाई ओर की दुकाने खुलेंगी पक्का बाग अनाज मंडी(पक्का बाग मंदिर गेट से प्रवेश करने पर बायी ओर मुड़कर पूरा चक्कर लगाते हुए पुन:उसी स्थान पर आने पर बाई ओर की दुकानें) साधना मार्केट(जुगल घड़ी की दुकान से अंदर की ओर साधना मार्केट में प्रवेश करने पर बाई ओर की दुकानें)कृष्णा गली (गोल मार्केट से प्रवेश करने पर बाई ओर की दुकानें), मोती गंज (गोल मार्केट से प्रवेश करने पर बाई ओर की दुकानें) मोदी नगर रोड (रेलवे क्रासिंग फ्लाई ओवर के नीचे से मोदी नगर की ओ जाने पर बाई ओर की दुकानें) शिवपुरी(रेलवे रोड सुख सागर से प्रवेश करने पर बाई ओर की दुकानें)

क्या कहते हैं अधिकारी सभी दुकानदार दिनों के हिसाब से अपनी अपनी दुकानें खोले। शारीरिक दूरी के मानकों का पालन कराया जाए। प्रत्येक कार्यरत कर्मचारी को सैनेटाइजर किया जाएगा और दुकानदार व कर्मचारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी।

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