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हापुड़ में वकीलों पर पुलिस ने किया लाठी चार्ज, महिला अधिवक्ता पर दर्ज FIR का कर रहे थे विरोध

हापुड़ में महिला अधिवक्ता व उनके पिता के खिलाफ फर्जी ढंग से मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में जाम लगा रहे वकीलों पर मंगलवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष ऐनुल हक व सचिव नरेंद्र शर्मा ने बताया कि महिला अधिवक्ता के साथ बीच सड़क पर सिपाही ने अभद्रता की। महिला अधिवक्ता के साथ छेड़छाड़ की गई।

By Jagran NewsEdited By: Shyamji TiwariUpdated: Tue, 29 Aug 2023 04:18 PM (IST)
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हापुड़ में वकीलों पर पुलिस ने किया लाठी चार्ज
हापुड़, जागरण संवाददाता। महिला अधिवक्ता व उनके पिता के खिलाफ फर्जी ढंग से मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में जाम लगा रहे वकीलों पर मंगलवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की तरफ से पुरुषों के साथ महिला अधिवक्ता पर भी लाठी चार्ज किया गया।

फर्जी ढंग से मुकदमा दर्ज करने का आरोप

सिपाही से मारपीट के मामले में फर्जी ढंग से महिला अधिवक्ता व उनके पिता के खिलाफ फर्जी ढंग से मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता विरोध कर रहे थे। इससे पहले सोमवार को मामले में सीओ सिटी को ज्ञापन सौंपकर दर्ज मुकदमे को खत्म करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर मंगलवार को तहसील चौराहा जाम करने की चेतावनी दी थी।

महिला अधिवक्ता के साथ छेड़खानी का लगाया आरोप

एसोसिएशन के अध्यक्ष ऐनुल हक व सचिव नरेंद्र शर्मा ने बताया कि महिला अधिवक्ता के साथ बीच सड़क पर सिपाही ने अभद्रता की। महिला अधिवक्ता के साथ छेड़छाड़ की गई। इसके बाद भी पुलिस ने फर्जी ढंग से अधिवक्ता व उनके पिता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। इतना ही नहीं शिकायत पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने अधिवक्ताओं के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए अभद्रता की।

अधिवक्ता व उसके पिता के खिलाफ दर्ज मुकदमे को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं महिला अधिवक्ता की तहरीर पर सिपाही के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए।

अगर अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मंगलवार को अधिवक्ताओं द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। अधिवक्ता एकत्र होकर तहसील चौराहा पर जाम लगाएंगे। किसी भी हाल में अधिवक्ताओं के साथ अन्याय व उनका शोषण नहीं होने दिया जाएगा।

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