Hapur: अधूरी तैयारियों के बीच कल से शुरू होगा रोडवेज का संचालन
मात्र उत्तर प्रदेश के अंदर ही होगा बसों का संचालन| मास्क लगाना होगा जरूरी सैनिटाइजर भी रहेगा साथ| सीटों के अनुसार बसों में सफर कर सकेंगे यात्री|
By Nitin AroraEdited By: Updated: Sun, 31 May 2020 08:01 PM (IST)
हापुड़, शुभम गोयल। लापरवाहियों के बीच आज (एक जून) से परिवहन निगम की बसों का संचालन प्रारंभ हो सकेगा। एक बस में अधिकतम 54 सीट होती हैं और इन्हीं के अनुसार यात्री सफर कर सकेंगे। वहीं, यात्री को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही परिचालक के पास सैनिटाइजर उपलब्ध होगा। इसके अलावा बस को हर बार बस अड्डे में सैनिटाइज कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे जिलों में बसों का संचालन अभी नहीं होगा।
कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के बाद अब रोडवेज बसों में सफर करने के भी नियम बदल गए हैं। क्योंकि यात्रियों को बस में रहने के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही परिचालक के पास सैनिटाइजर उपलब्ध होगा। जो यात्री के बस में चढ़ते समय उसके हाथों को सैनिटाइज कराएगा।
हालांकि, रोडवेज ने शारीरिक दूरी को लेकर कोई अधिक प्लान नहीं बनाया है। यही कारण है कि रोडवेज की 54 सीटों वाली बस ें में एक बार में कुल सीटाें के अनुसार ही यात्रा सफर कर सकेंगे। बस में खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत यात्रियों को नहीं होगी। ऐसे में शारीरिक दूरी का पालन कराना नामुमकिन होगा। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए सबसे अधिक जरूरी शारीरिक दूरी ही है। वहीं, रविवार की शाम को आदेश प्राप्त होने के बाद बसों को सैनिटाइज कराना प्रारंभ कर दिया गया है।
कहीं से भी बस में बैठ सकेंगे यात्री -बस के संचालन के दौरान यात्री बीच रास्ते में कहीं से भी बस में चढ़ और उतर सकेंगे। ऐसे में उनकी थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो सकेगी। क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा मात्र बस अड्डे पर ही उपलब्ध होगी। इसके अलावा प्रत्येक बस में थर्मल स्क्रीनिंग के लिए विभाग के पास उपकरण तक मौजूद नहीं हैं।
चालक और परिचालक के लिए नियम -
बस के चालक और परिचालक के लिए भी नियम बनाए गए हैं। चालक और परिचालक को मुंह पर मास्क लगाकर, हाथों में ग्लब्स पहनकर रहना होगा। इसके अलावा बार-बार हाथों को सैनिटाइज करना होगा।नहीं बढ़ेगा किराया, दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगी बसें -यात्रियों के ऊपर किराया का बोझ नहीं बढ़ाया गया है। वहीं, दूसरे राज्यों में डिपो की बसें नहीं जा सकेंगी। दिल्ली के लिए जाने वाली बसें मात्र कौशाम्बी डिपो तक ही जाएंगी। बता दें कि हापुड़ डिपो की बसें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा राज्य तक जाती है। अब यह बसें मात्र उत्तर प्रदेश के जनपदों तक ही जाएंगी।
सार्वजनिक परिवहन का भी हो सकेगा संचालन -रोडवेज के साथ-साथ अब टैक्सी और थ्रीव्हीलर आदि को चलाने की इजाजत भी मिल सकेगी। हालांकि, इसको लेकर एआरटीओ प्रवर्तन महेश शर्मा को स्पष्ट आदेश अभी नहीं मिल सके हैं। एआरटीओ प्रवर्तन महेश शर्मा ने बताया कि सोमवार को स्पष्ट रूप से आदेश प्राप्त हो जाएंगे। उसी के बाद बताया जा सकेगा कि सार्वजनिक परिवहन में किस-किस प्रकार के वाहन चल सकेंगे।
क्या कहते हैं अधिकारी - एक जून से नए नियमों के अनुसार बसों का संचालन होगा। एक बार में अधिकतम 50 यात्री ही सफर कर सकेंगे। दूसरे राज्यों में बसों का संचालन नहीं होगा। - नरेश पाल सिंह, एआरएम
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