Hapur: किशोर ने घर में घुसकर तीन वर्षीय बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, किशोर न्याय बोर्ड ने बाल अपचारी को सुनाई सजा
Hapur Crime News हापुड़ जिले के थाना पिलखुवा क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर तीन वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने 14 वर्षीय बाल अपचार को दोषी करार दिया है। बाल अपचारी को दो वर्ष आठ माह 22 दिन की सुधारात्मक अवधि के लिए जिला बुलंदशहर स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना पिलखुवा क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर तीन वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने 14 वर्षीय बाल अपचार को दोषी करार दिया है। बाल अपचारी को दो वर्ष आठ माह 22 दिन की सुधारात्मक अवधि के लिए जिला बुलंदशहर स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है।
किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सदस्य राजन त्यागी व स्वाति गर्ग ने बताया कि 14 फरवरी 2021 को थाना पिलखुवा क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि 14 फरवरी 2021 को वह घर से मजदूरी करने गया था। पत्नी गांव में राशन की दुकान पर गई थी।
घर में घुसकर किया जघन्य अपराध
दंपती की गैरमौजूदगी में उसकी तीन वर्षीय बच्ची घर पर अकेली मौजूद थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला 14 वर्षीय किशोर उसके घर में घुस आया। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने किशोर को पकड़ा
मामले में पुलिस ने किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। 15 फरवरी को पुलिस ने किशोर को अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया था। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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किशोर न्याय बोर्ड किशोर को दोषी करार दिया
सोमवार को किशोर न्याय बोर्ड ने बाल अपचारी के मामले की सुनवाई करते हुए उसे दोषी करार दिया है। बाल अपचारी को दो वर्ष आठ माह 22 दिन की सुधारात्मक अवधि के लिए जिला बुलंदशहर स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। पूर्व में राजकीय संप्रेक्षण गृह में बिताई गई अवधि को सुधारात्मक अवधि में सम्मलित किया जाएगा।