ड्रग डिपार्टमेंट ने सीज की कफ सिरप की 152 पेटियां, यूपी-बिहार में बड़े पैमाने पर हो रही है सिरप की तस्करी
फर्जी फर्मों के नाम पर कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद-बिक्री कर इसकी तस्करी उत्तर प्रदेश से बिहार तक की जा रही है। जांच में यह बात सामने आने के बाद ड्रग डिपार्टमेंट ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर में रखी मिली सिरप की 152 पेटियों को सीज कर दिया है। इसके साथ ही उन मेडिकल स्टोर स्वामियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavUpdated: Sat, 07 Oct 2023 07:58 AM (IST)
जागरण संवाददाता, हापुड़। फर्जी फर्मों के नाम पर कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद-बिक्री कर इसकी तस्करी उत्तर प्रदेश से बिहार तक की जा रही है। जांच में यह बात सामने आने के बाद ड्रग डिपार्टमेंट ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर में रखी मिली सिरप की 152 पेटियों को सीज कर दिया है।
इसके साथ ही उन मेडिकल स्टोर स्वामियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने 20 सितंबर को हापुड़ की ओम ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर छापा मारा था। यहां कोडीन युक्त कफ सिरप की 152 पेटियां मिली थीं।
मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर का है कफ सिरप
यह कफ सिरप हापुड़ के अरिहंत और गढ़मुक्तेश्वर के एएके मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर का था। जिसका नियमानुसार यहां पर भंडारण नहीं किया जा सकता था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि न्यू फेनसीडिल को तस्करी कर नशे के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचाया जा रहा है। पुष्टि होने पर जिला प्रशासन के साथ ड्रग इंस्पेक्टर ने ट्रांसपोर्टर के यहां रखे कफ सिरप के स्टाक को सीज कर दिया।यह भी पढ़ें: Hapur: छत पर कपड़े सुखा रही भाभी की गर्दन पर देवर ने लगाया निशाना, मौके पर ही हो गई महिला की मौत
ये है कोडीन युक्त सिरप खरीदने का नियम
नियमानुसार एजेंसी संचालक कोडीन युक्त कफ सिरप की रोजाना पांच पेटियां ही खरीद सकते हैं। पांच दिन की खरीद के बाद उनकी बिक्री दिखानी होती है। इसके लिए दोनों एजेंसी संचालक को नोटिस जारी किया गया था। दोनों एजेंसी संचालकों ने नोटिस के जबाव में अधिकारियों को 22 मेडिकल स्टोर पर कफ सिरप बेचे जाने की जानकारी दी थी। इसकी जांच में पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया है।यह भी पढ़ें: Hapur News: अवैध संबंधों व रुपयों को लेकर महिला की हत्या, खेत से मिला शव; एक आरोपी गिरफ्तार
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