UP News: खुशखबरी! इन जोड़ों को शादी के लिए अलग-अलग मिलेंगे पैसे, ऐसे कर सकते हैं आवेदन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से लाभान्वित करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योजना में दिव्यांग दंपति को शादी के लिए 35 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता ने बताया है कि शादी के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
जागरण संवाददाता, हरदोई। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से लाभान्वित करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योजना में दिव्यांग दंपति को शादी के लिए 35 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता ने बताया है कि शादी के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह आयकर दाता न हो तथा सीएमओ द्वारा जारी 40 प्रतिशत से अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
ऐसे करना होगा आवेदन
उन्होंने बताया कि दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार पाने के इच्छुक दिव्यांग दंपति विभाग की बेवसाइट divyangjanup.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन के साथ आय, जाति प्रमाण पत्र, शादी कार्ड, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता दिखता हुआ नवीनतम फोटो, बैंक खाता नंबर तथा आयु प्रमाण पत्र संलग्न कर हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय विकास भवन में जमा कर सकते हैं। दंपति में युवक दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये, युवती दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये तथा दोनों दिव्यांग होने पर 35 हजार की धनराशि दी जाएगी।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।