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Hardoi News: मासूम से दुष्‍कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये देना होगा जुर्माना; पीड़िता को दी जाएगी धनराशि

यूपी के हरदोई में मासूम से दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को ही दी जाएगी। अदालत ने प्रदेश सरकार को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा संचालित की गयी किसी समुचित योजना के तहत पीड़िता को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।

By ashish trivedi Edited By: Vinay Saxena Updated: Wed, 28 Aug 2024 04:53 PM (IST)
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कोर्ट ने महज आठ महीने में सुनाया फैसला।- सांकेत‍िक तस्‍वीर
जागरण संवाददाता, हरदोई। बालिका से दुष्कर्म करने वाले दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी है। अंतिम सांस तक वह जेल में ही रहेगा और उसके ऊपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना की राशि पीड़िता को ही दी जाएगी। सिंतबर 2023 में हुई घटना का एक वर्ष के अंदर ही फैसला भी हो गया।

सांडी क्षेत्र में 29 सितंबर 2023 को बालिका के साथ हुई सैतियापुर के विनोद उर्फ बाबा ने बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र में दुष्कर्म किया था, जिससे बालिका की हालत बिगड़ गई थी। दिनदहाड़े हुई घटना से सनसनी सी फैल गई थी और लोगों में खौफ सा छा गया था। पुलिस ने विनोद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपित को सजा दिलाने के लिए जल्दी ही विवेचना का निस्तारण भी कर दिया।

आठ महीने में न‍िर्णय  

विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि 22 दिसंबर 23 को अदालत में चार्ज बनाया गया। मात्र आठ महीने में निर्णय हो गया। पैरवीकार संजय कुमार सिंह के प्रयासों से मात्र सात माह से कम समय में गवाही पूरी करा दी गई। पहली गवाही 8 जनवरी 24 को अंतिम गवाही 18 जुलाई 2024 के हुई।

दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड  

आरोप सिद्ध होने पर विनोद उर्फ बाबा पुत्र रामवीर निवासी सैंतियापुर थाना सांडी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया। अदालत ने प्रदेश सरकार को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा संचालित की गयी किसी समुचित योजना के तहत पीड़िता को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।

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