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बेघरों को पक्का घर देगी सरकार, पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव; 15 हजार कमाने वालों को भी मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघरों को पक्का आवास मिलेगा। नए सर्वे में मोटरसाइकिल या फ्रिज होने पर भी नाम सूची से बाहर नहीं होगा। परिवार का कोई सदस्य अगर 15 हजार रुपये प्रति माह कमा रहा हो तो वह अपात्र माने जाएंगे। पात्रता में बदलाव के साथ ही शिकायतों के निवारण के लिए व्यवस्था बनाई गई है। जानिए पूरी डिटेल।

By Pankaj Mishra Edited By: Aysha Sheikh Updated: Fri, 30 Aug 2024 01:57 PM (IST)
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बेघरों को पक्का आवास दिलाएगी पीएम आवास योजना - प्रतीकात्मक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, हरदोई। बेघरों के लिए राहत की खबर है। ऐसे लोगों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिलेगा। इसके लिए सर्वे कराकर नई सूची बनाई जाएगी। अभी तक मोटर साइकिल, फ्रिज या फिर घर में फोन लगा होने पर उसे पात्रता सूची से बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अपात्रता के 13 बिंदुओं में से इन तीनों को हटा दिया गया है, जिन्हें गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लिखवाया भी जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास से वंचित ग्रामीणों का फिर से सर्वे शुरू होगा। इसमें पात्र लाभार्थियों का चयन किए जाने के लिए टीमें लगाई जाएंगी। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने गुरुवार को आवास योजना की बदली व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्रियान्वयन का आदेश मिलने के बाद सर्वे की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वर्ष 2018 में आवास प्लस सूची में नाम होने के बाद ही अभी तक आवास मिलता था। सूची पुरानी थी और उसमें कई खामियां भी देखने को मिली थीं, जिसमें हजारों बेघर शामिल नहीं हो पाए थे और वह आवास के लिए दर-दर भटकते पर सूची में नाम न होने से उन्हें आवास नहीं दिया जा सकता था, उसी को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने न केवल नई सूची बनाने बल्कि पात्रता में भी बदलाव किया है।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि अब गांव-गांव सर्वे कराया जाएगा, जिसमें टीमों पात्रों की सूची बनाएंगी। सूची में भी पात्रता की श्रेणी रखी जाएगी। दिव्यांग या पूरी तरह से बेघर आदि को सबसे पहले स्थान मिलेगा। पात्रता में चयनित लाभार्थियों की सूची शासन को भेजी जाएगी और उसी के अनुसार आवंटित लक्ष्य के आधार पर धीरे-धीरे सभी पात्रों के आवास बनवाए जाएंगे।

दो शर्तों में हुआ संशोधन

इस बार योजना की दो शर्तों में संशोधन किया गया है। चयन के मानकों को पूरा करने वाला दो पहिया वाहन धारक भी योजना में शामिल हो सकता है, लेकिन किसी एक भी अपात्रता की श्रेणी में आने पर उसका चयन निरस्त हो जाएगा। वहीं, परिवार का कोई सदस्य अगर 15 हजार रुपये प्रति माह कमा रहा हो तो वह अपात्र माने जाएंगे। पिछले सर्वे में 10 हजार रुपये मासिक आय की शर्त रखी गई थी।

पंचायत स्तर पर बनेगा सर्वे रजिस्टर

योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर रजिस्टर बनाया जाएगा। रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 का नाम दिया जाएगा। चयन से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी भी दर्ज होगी, सर्वे में किसका नाम है और उसकी पात्रता की स्थिति क्या है, ये सब उसमें दर्ज होगा, जिससे कि पूरी पारदर्शी व्यवस्था रहेगी। सर्वे में चिह्नित पात्रों के नामों को पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।

गांव से लेकर जिला स्तर तक सुनी जाएंगी शिकायतें

पात्रता सूची को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर एक शिकायत रजिस्टर बनेगा, अगर किसी को कोई शिकायत या आपत्ति है तो वह रजिस्टर में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। ग्राम पंचायत में शिकायत का सही निस्तारण न होने की आशंका में वह विकास खंड स्तर पर समिति के पास अपील कर सकेगा और अगर वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो वह जिला स्तर पर गठित समिति से भी शिकायत कर सकेगा।

निधन पर आश्रित को मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना में एक और नई व्यवस्था बदली गई है। पहले सूची में नाम होने के बाद अगर किसी का निधन हो जाता था तो उसके आश्रितों को लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीडीओ ने बताया कि आवेदन करते समय लाभार्थी को अपने आश्रितों का विवरण भी देना होगा। अगर किसी कारण वश लाभार्थी को कुछ हो जाता है तो उसके बाद उसके आवेदन में दर्ज आश्रित को आवास मिलेगा।

इनको नहीं मिलेगा लाभ

  • मोटर युक्त तिपहिया अथवा चौपहिया वाहन धारक।
  • तिपहिया अथवा चौपहिया कृषि उपकरण धारक।
  • 50 हजार रुपये अथवा इससे अधिक केसीसी कार्ड धारक।
  • ऐसा परिवार जिसमें कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
  • कृषि उद्यम वाले परिवार।
  • ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य 15 हजार रुपये मासिक से अधिक कमाता हो।
  • आयकर, व्यवसाय कर देने वाले परिवार।
  • ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो।
  • ऐसे परिवार जिनके पास पांच एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो।
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