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किशोरों को बताए मौलिक अधिकार

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By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Sep 2019 10:42 PM (IST)Updated: Fri, 13 Sep 2019 06:30 AM (IST)
किशोरों को बताए मौलिक अधिकार

हरदोई : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश सैय्यद आफताब हुसैन रिजवी के निर्देशन में किशोर-किशोरियों को मौलिक अधिकार विषय पर विधिक जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सबीहा खातून ने मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय संविधान के तहत किशोर-किशोरियों को मौलिक अधिकारी दिए गए है। इस पर विस्तार से चर्चा की। अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया। पैनल अधिवक्ता किशोर कुमार गुप्ता ने मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य गीतेश नंदिनी रस्तोगी द्वारा घरेलू हिसा, महिला हेल्पलाइन नंबर के बारे में विस्तार से बताया गया। शिविर का संचालन गौसिया फातिमा ने किया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य विनोद तिवारी, सरफराज अहमद, देव नारायण, ग्रीश प्रसाद, नागेंद्र शर्मा, उत्तम कुमार, प्राविधिक स्वयं सेवक विवेक मिश्रा, विनय पाल, आकाश शुक्ला, शैलेंद्र द्विवेदी व नीतू देवी आदि मौजूद रहीं। बाल हृदय रोगियों के संबंध में जानकारी दी

हरदोई : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बाल हृदय रोगियों के संबंध में सभी तहसीलदारों के साथ बैठक कर जानकारी दी गई। बैठक में कार्ययोजना से संबंधित,लीगल एड क्लीनिक, पीएलवी आदि के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा 14 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी ली गई। उसके उपरांत अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ नोडल अधिकारी अपर जिला जज संजीव कुमार सिंह व प्राधिकरण सचिव सबीहा खातून ने बैठक कर लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण कराने पर विचार किया गया।


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