हाथरस हादसा: पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया देवप्रकाश मधुकर, जरूरत पड़ने पर सूरजपाल से भी होगी पूछताछ
हाथरस में भगदड़ हादसे के आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देवप्रकाश मधुकर को बीते दिन दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने भगदड़ हादसे में एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है और अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
जागरण संवाददाता, हाथरस। सत्संग हादसे के मुख्य नामजद आरोपी और प्रमुख सेवादार देवप्रकाश मधुकर के साथ ही दो अन्य आयोजकों को पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
पुलिस ने मधुकर के समर्पण के दावे को गलत बताया। साथ ही सूरजपाल (नारायण साकार विश्व हरि) के कार्यक्रम और उसके आभामंडल के विस्तार को राजनीतिक फंडिंग की संभावना जताई है।
आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि मधुकर ही हर सत्संग आयोजन के लिए फंड एकत्रित करने का काम करता था। उधर, न्यायिक आयोग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी, घटनास्थल का दौरा किया।
टीम ने बताया कि जरूरत पड़ने पर सूरजपाल को भी बुलाया जाएगा। इस बीच शनिवार सुबह सूरजपाल का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में वह हादसे के लिए उपद्रवियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। दो जुलाई को हुए सत्संग हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी।
अब तक नौ आरोपित गिरफ्तार
एसपी निपुण अग्रवाल ने शनिवार को बताया कि हादसे के मुख्य आरोपी और एक लाख के इनामी मधुकर को हाथरस की एसओजी टीम ने शुक्रवार को दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया। पुलिस ने सेवादार संजू यादव, रामप्रकाश शाक्य को भी पकड़ा है। अब तक नौ आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।उन्होंने सूरजपाल के वकील एपी सिंह के समर्पण के दावे को गलत बताया। एसपी ने बताया कि मधुकर से कुछ समय पूर्व कई राजनीतिक पार्टियों ने संपर्क किया था। उसके फंड इकट्ठा करने के संबंध में जांच की जा रही है।
यह भी अंदेशा है कि सूरजपाल के कार्यक्रम तथा अन्य संसाधनों के लिए कोई राजनीतिक पार्टी पोषित करती है। इसकी जांच हो रही है। सेवादारों के खाते, मनी ट्रेल, ट्रस्ट के लेनदेन, चल-अचल संपत्ति, दान को भी जांच में शामिल किया जाएगा। इसमें आयकर विभाग की भी मदद ली जाएगी।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।