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Section 144: यूपी के इस जिले में डीएम ने लागू की धारा 144, त्योहारों पर शांतिभंग का अंदेशा, ये नियम मानने जरूरी

Hathras News In Hindi होली ईद उल फितर और गुड फ्राइडे पर शांतिभंग के अंदेशे पर धारा 144 लागू की है। पारंपरिक मेले आयोजन के लिए प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा। न ही सभा आयोजित करेगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे।

By yogesh kumar sharma Edited By: Abhishek Saxena Updated: Tue, 19 Mar 2024 08:14 AM (IST)
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Hathras News: त्योहारों पर शांतिभंग का अंदेशा, धारा 144 लागू
जागरण संवाददाता, हाथरस। होली के बाद गुड फ्राइडे, ईद उल फितर आदि त्योहारों और चुनाव के दौरान शांति भंग का अंदेशा है। ऐसे में डीएम ने जिलेभर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस अवधि में बिना अनुमति सभी प्रकार के जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेंगे।

मतदान को लेकर दिशा-निर्देश

कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों पर बंदूक, राइफल, पिस्टल, चाकू तलवार, बल्लम या विस्फोटक पदार्थ जैसे-तेजाब आदि लेकर प्रवेश नहीं करेगा और न ही अपने पास रखेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात राजकीय पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। अपाहिज एवं नेत्रहीन व्यक्ति अपने सहारे के लिए छड़ी रख सकते हैं। 

अनुमति लेनी है जरूरी

मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना, मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान जनसभा करना और मतदाताओं को मतदान केंद्र ले जाना और लाना, प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के दिन मतदान स्थल पर या मतदान केंद्रों के पास पहचान पर्ची वितरण के रूप में पोस्टर, ध्वज, प्रतीक या किसी भी अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। सक्षम प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, सार्वजानिक सभाओं और जुलूसों में लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा।

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सूचना देना अनिवार्य

किसी भी राजनीतिक दल को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कम से कम 24 घंटे पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी। संस्था की निजी संपति,भूमि भवन, दीवारों आदि पर उसकी लिखित अनुमति के बिना कोई झंडा, बैनर, हैंडबिल, पोस्टर नहीं लगाएगा।

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पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में बैनर, पोस्टर नहीं लगाएगा

मतदान दिवस पर यदि अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थिति है तो उसे आवंटित वाहन का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा। वाहन स्वमियों द्वारा सवयं एवं परिवार के सदस्यों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर जाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग किया जा सकता है। किसी मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में उनके द्वारा वाहन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

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