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UP News: पत्नी की गर्दन में कुल्हाड़ी मारकर पति ने की हत्या, पुलिस से बोला- चरित्र ठीक नहीं था

सिरसा कलार थाना क्षेत्र के मानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। बुधवार की सुबह लगभग 10 बजे एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। आरोप है कि महिला ने दो लोगों से कोर्ट मैरिज की थी और वह पति को घर से भाग जाने की धमकी देती थी। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया जिसने अपना जुर्म कबूल लिया है।

By Jagran News Edited By: Vivek Shukla Updated: Wed, 06 Nov 2024 03:28 PM (IST)
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पति की हत्‍या से हड़कंप मच गया है। जागरण
 जागरण संवाददाता, उरई। बुधवार की सुबह 10 बजे के लगभग सिरसा कलार थाना क्षेत्र के मानपुर में पति ने पत्नी के गर्दन में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। महिला ने दो लोगों से कोर्ट मैरिज कर रखी थी और वह पति को भाग जाने की धमकी देती थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। जिसने अपना जुर्म भी कबूल लिया है।

ग्राम मानपुर निवासी प्रीतम सिंह ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी कुसुमा देवी के गले में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। स्वजन की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ की तो अमर सिंह ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं था और उसने दो लोगों के साथ कोर्ट मैरिज भी कर रखी थी। कई बार घर से भाग जाने की भी धमकी देती थी। जिससे तंग होकर उसने पत्नी की हत्या कर दी।

महिला की मां ने बताया कि उसकी छह लड़कियां हैं और वह अपनी पुत्री कुसुमा के साथ ही मानपुर में ही रहती थी। घटना स्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा व सीओ जालौन शैलेंद्र वाजपेयी, थानाध्यक्ष ब्रजेश बहादुर सिंह पहुंचे।

घटनास्थल पर लगी भीड़। जागरण


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अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि आरोपित पति गिरफ्तार हो गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पुत्री की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा

मोबाइल फोन पर बात कर रही पुत्री को देख आक्रोशित पिता ने उसके सिर में डंडे से वार कर दिया। इसके बाद रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अनिल कुमार खरवार ने दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि 17 जुलाई 2018 को भुगैचा गांव की सुंदी पत्नी सियाराम पाल ने बिंवार थाने में तहरीर देकर बताया कि 16 जुलाई की शाम सात बजे वह व पति बकरी वाले बाड़े से घर आए। घर पर 18 वर्षीय पुत्री प्रीति उर्फ प्रियंका मोबाइल फोन में किसी लड़के से बात कर रही थी।

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इस पर पिता ने आवेश में आकर डंडे से उसके सिर पर प्रहार किया। इसके बाद गले में रस्सी कसकर मार दिया। वादिया ने बताया कि पुत्री दो-तीन वर्ष से मौदहा के किसी युवक से बात करती थी। जिस पर मेरे पति ने कई बार पुत्री को मना किया था।

मंगलवार को विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अनिल कुमार खरवार ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए बेटी के हत्यारे पिता सियाराम पाल को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

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