UP News: भतीजी के साथ दुष्कर्म के दोषी चाचा को आजीवन कारावास की सजा, जज ने दोषी पर लगाया 60 हजार रुपये का जुर्माना
कालपी कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी चाचा ने अपनी 14 वर्षीय सगी भतीजी के साथ एक साल में कई बार दुष्कर्म किया। जब भी किशोरी ने इसका विरोध किया तो चाचा ने डरा-धमका दिया। पीड़िता ने 12 जनवरी 2021 से लेकर कई बार हुए दुष्कर्म की शिकायत 5 मई 2022 को कालपी कोतवाली पुलिस से की थी। घर में चाचा ने भतीजी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
By Jagran NewsEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Thu, 14 Dec 2023 09:24 PM (IST)
जागरण संवाददाता, उरई। नाबालिग भतीजी को डरा धमकाकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपित सगे चाचा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने दोषी चाचा पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने सजा वारंट के आधार पर दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
कालपी कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी चाचा ने अपनी 14 वर्षीय सगी भतीजी के साथ एक साल में कई बार दुष्कर्म किया। जब भी किशोरी ने इसका विरोध किया तो चाचा ने डरा-धमका दिया। पीड़िता ने 12 जनवरी 2021 से लेकर कई बार हुए दुष्कर्म की शिकायत 5 मई 2022 को कालपी कोतवाली पुलिस से की थी। पीड़िता की मां की मौत बचपन में हो गई थी और पिता ट्रक चालक था। वह अक्सर बाहर रहता था। घर में चाचा ने भतीजी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने दुष्कर्म की बात जब अपनी दादी को बताई तो उसे डांट फटकार कर शांत करा दिया गया था। तब पीड़िता ने यह बात अपने बड़ी मम्मी को बताई थी। बड़ी मम्मी के साथ जाकर उसने पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया था। यह मामला पॉक्सो एक्ट कोर्ट में जज मुहम्मद कमर के न्यायालय में विचाराधीन था।
गुरुवार को गवाहों और साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी करार दिया है। वादी पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने की है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।