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Ration: कब मिलेगा अक्टूबर माह का राशन? इस बार नोडल अधिकारी करेंगे राशन वितरण की निगरानी, देंगे रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने 5 से 25 अक्टूबर तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला किया है। इस दौरान अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा जिसमें 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल शामिल होगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डों से संबद्ध यूनिटों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा जिसमें 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल शामिल होगा।

By Jagran News Edited By: Abhishek Pandey Updated: Mon, 07 Oct 2024 10:36 AM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, उरई। कार्डधारकों को निशुल्क खाद्यान्न का वितरण पांच से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार शुक्ला ने निर्देश दिए हैं कि नियमानुसार ही खाद्यान्न का वितरण कोटेदारों की ओर से किया जाए। नोडल अधिकारी राशन वितरण की निगरानी के लिए लगाए गए हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आवंटित खाद्यान्न का वितरण पांच से 25 अक्टूबर के मध्य किए जाने के निर्देश विभाग को मिले हैं। उन्होंने बताया कि अंत्योदय राशनकार्डों पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न 14 किलोग्राम गेहूं व 21 किलोग्राम चावल प्रति कार्ड वितरित किया जाएगा।

कितना मिलेगा खाद्यान्न

पात्र गृहस्थी कार्डों से संबद्ध यूनिटों पर पांच किलोग्राम खाद्यान्न दो किलोग्राम गेहूं व तीन किलोग्राम चावल प्रति यूनिट निश्शुल्क वितरित किया जाएगा। योजना के तहत गेंहू व चावल के निशुल्क वितरण की अंतिम तिथि दिनांक 25 अक्टूबर होगी। जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निशुल्क वितरण किया जाएगा।

अंत्योदय व पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक एक जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्ष तक निशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले संपूर्ण व्यय भार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रत्येक उचित दर दुकान पर नामित समस्त नोडल अधिकारियों की उपस्थित में रहकर किया जाएगा। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि उक्त अवधि में नियमित दुकान खोलकर कार्डधारकों को नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें।

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