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Bulldozer : यूपी में बुलडोजर चलवाकर घर गिरवाना इन अधिकारियों को पड़ गया भारी- कोर्ट के आदेश पर होंगे मुकदमे

पीड़ित द्वारा में जून में न्यायालय में 156(3) के तहत शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद दो सितंबर को न्यायालय द्वारा लेखपाल कानूनगो सहित सहित नौ लोगों पर एससी-एसटी एक्ट मारपीट गाली गलौच सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। चंदवक थानान्तर्गत ग्राम बलुवा विजयीपुर में जितेन्द्र व पन्नालाल में भूमि विवाद चल रहा है।

By Jagran NewsEdited By: Mohammed AmmarUpdated: Wed, 06 Sep 2023 07:04 PM (IST)
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Bulldozer : यूपी में बुलडोजर चलवाकर घर गिरवाना इन अधिकारियों को पड़ गया भारी- कोर्ट के आदेश पर होंगे मुकदमे
जौनपुर : न्यायालय ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के घर गिराने के मामले में लेखपाल, कानूनगो सहित नौ पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोपितों ने बुलडोजर से पीड़ित का घर गिराकर विरोधी पक्ष को अवैध रूप से कब्जा दिला दिया था।

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पीड़ित द्वारा में जून में न्यायालय में 156(3) के तहत शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद दो सितंबर को न्यायालय द्वारा लेखपाल, कानूनगो सहित सहित नौ लोगों पर एससी-एसटी एक्ट, मारपीट, गाली गलौच सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया।

चंदवक थानान्तर्गत ग्राम बलुवा विजयीपुर में जितेन्द्र व पन्नालाल में भूमि विवाद चल रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद लेखपाल नीलम गोंड, लेखपाल आदित्य सिंह, कानूनगो तिलकधारी सिंह, मुंशी रामबचन, ग्राम प्रधान, रामजीत यादव,अरविन्द, राम अवध व सुरेन्द्र एक राय होकर बुलडोज लेकर पंहुच गए।

जितेन्द्र के भूमि में बने टीनशेड के कमरे व छप्पर गिरा दिया । गड्ढा खोदकर बर्तन आदि सामान ढक दिया। पीड़ित ने थाना व पुलिस अधीक्षक के यहां गुहार लगाई लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली।

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