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Dhananjay Singh: जौनपुर अपहरण मामले में धनंजय सिंह दोषी करार, कल होगा सजा का एलान

अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने नमामि गंगे परियोजना के मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण व रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम को मंगलवार को दोषी करार दिया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई बुधवार को होगी। दोषी करार दिए जाने के समय धनंजय सिंह व संतोष विक्रम अदालत में मौजूद थे। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Tue, 05 Mar 2024 06:01 PM (IST)
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Dhananjay Singh: अपहरण व रंगदारी के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। पूर्व सांसद धनंजय सिंह व सहयोगी संतोष विक्रम को अपहरण व रंगदारी मांगने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी द्वारा मंगलवार को दोषी करार दिया गया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई बुधवार को होगी।

मुजफ्फरनगर निवासी जौनपुर के नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी मांगने व अन्य धाराओं में धनंजय सिंह व उनके साथी संतोष विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराया था। 

कहा था कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गया। वहां धनंजय सिंह वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाए। इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी। 

मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि बाद में जमानत मिल गई। पुलिस ने रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया था। बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों को दोषी करार दिया।

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