किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी संजीवनी, फसल नुकसान का मिलेगा पूरा मुआवजा; बीमा के लिए 31 तक का समय
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जरिए से अपनी खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकते हैं। प्रकृति की मार से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहायक बनेगी और इसका लाभ हर किसानों को मिलेगा। बस इसके लिए किसानों को 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा...
जागरण संवाददाता, जौनपुर। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रकृति की मार से फसलों को होने वाली क्षति से बचाने के लिए सुरक्षा कवच बनी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हालांकि इसका अपेक्षित लाभ अन्नदाताओं को नहीं मिल पा रहा है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के लाभ के लिए अधिक से अधिक किसान जुड़ें इसके लिए दैनिक जागरण के समाचारीय अभियान के तहत शनिवार को आयोजित प्रश्न पहर में उप परियोजना निदेशक आत्मा डाक्टर रमेश चंद्र यादव से किसानों ने फसल बीमा योजना व फसल क्षतिपूर्ति के भुगतान को लेकर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उप परियोजना निदेशक ने सभी के प्रश्नों का संजीदगी से उत्तर दिया।
फसल बीमा के लिए 31 तक का समय
कहा कि फसल बीमा के लिए 31 तक समय है। किसान खतौनी व पासबुक की फोटो कापी लेकर जाएं नजदीक के सहज जनसेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर फसलों का बीमा करा लें। प्राकृतिक आपदा से फसलों की क्षति होने के 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। बीमा कंपनी सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति खाते में भेज देगी।किसानों के सवाल व जवाब...
खरीफ सीजन में किन-किन फसलों का बीमा हो रहा है?
जनपद में धान, मक्का, उर्द, बाजरा, ज्वार, तिल व अरहर के अलावा औद्यानिक फसलों में केला व मिर्च की फसलों का बीमा हो रहा।
बीमा के लिए कितना प्रीमियम देना होगा?
किसानों को खरीफ फसल में प्रीमियम का दो प्रतिशत और औद्यानिक फसल में प्रीमियम का पांच प्रतिशत भुगतान करना है।प्राकृतिक आपदा में कैसे बीमा का लाभ मिलता है?
ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिकूल मौसम के कारण बोआई न होने, असफल बोआई, फसल की बोआई से कटाई के समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, जल प्लावन, ओला, भूस्खलन, आकाशीय बिजली से आग, तूफान चक्रवात, रोगों, कीटों आदि से खड़ी फसल नष्ट होने पर बीमा का लाभ मिलता है। इसके अलावा व्यक्तिगत फसल बीमा का भी लाभ मिलता है।
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