Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

UP News: जौनपुर में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, पीड़िता को मिलेगा अर्थदंड

जौनपुर में एक 11 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी राहुल पांडेय को अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने 20 वर्ष कठोर कारावास व 57 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। 30 जून 2020 की रात को वारदात हुई थी।

By Akhilesh Singh Edited By: Vivek Shukla Updated: Sun, 08 Sep 2024 02:27 PM (IST)
Hero Image
कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। जागरण

संवाद सहयोगी, जागरण, जौनपुर। मछलीशहर क्षेत्र में चाकू दिखाकर 11 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी राहुल पांडेय को अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने 20 वर्ष कठोर कारावास व 57 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।

पीड़िता के पिता ने दो जुलाई 2020 को मछलीशहर थाने में घटना की एफआइआर दर्ज कराई थी। कहा था कि 30 जून 2020 की रात बेटी घर से पश्चिम खेत में शौच के लिए गई थी। तभी आरोपी राहुल पांडेय उसे पीछे से दबोच लिया।

चिल्लाने पर मुंह में रुमाल भर दिया और उठाकर तालाब के पास ले गया। चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। वह बेहोश हो गई। होश आने पर रोते हुए घर आई। वह कुछ बोल नहीं रही थी, सहमी हुई थी।

इसे भी पढ़ें-अब घर बैठे भी ले सकेंगे ईपीएफओ का टोकन, खुल रहे हैं एक्सपीरिएंस सेंटर

दो जुलाई को पुनः राहुल उसे घर में अकेला देखकर धमकी देने लगा तब वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर वादी व उसकी पत्नी खेत से भाग कर आए। तब पीड़िता राहुल को पहचान कर बताने लगी और घटना की सारी जानकारी दी।

डायल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दिया। पुलिस आकर थाने पर ले गई और एफआइआर दर्ज हुई। पुलिस ने पीड़िता का बयान व मेडिकल कराया। इसके बाद कोर्ट में 19 जुलाई 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया।

इसे भी पढ़ें-तेज बारिश के दौरान धंसा पिलर, फटा प्लास्टर, ऐसा लगा कि भूकंप आ गया

आरोपी के खिलाफ 15 दिसंबर 2020 को विभिन्न धाराओं में आरोप तय हुआ। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने नौ गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी राहुल पांडेय को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।