PMFME Scheme: लोन के लिए कौन है पात्र और कैसे करें आवेदन? आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा यहां
PMFME Scheme प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना (पीएमएफएमई) स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। राज्य नोडल एजेंसी अनुदान के लिए परियोजना को अवगत कराने के साथ ही बैंक ऋण के लिए सिफारिश करेगी। जानिए इस योजना का लाभ कैसे उठाएं और कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है।
उद्योग स्थापना के लिए यह है सुविधा
-
निजी उद्यमियों को अपने उद्यम के उन्नयन के लिए लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम दस लाख) क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। -
स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को कार्यशील पूंजी के रूप में चालीस हजार की दर से प्रारंभिक पूंजी प्रदान की जाएगी। -
एफपीओ, एसएचसी, सहकारिता, राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसी और निजी उद्यमियों को सामान्य प्रसंस्करण के लिए सामान्य अवसंरचना के विकास के लिए 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक अनुदान। -
सामान्य पैकेजिंग और ब्राडिंग विकसित करने के लिए डीपीआर के आधार पर कुल व्यय का पचास प्रतिशत सहायता।
योजना की पात्रता
-
योजना के आवेदनकर्ता किसान व युवाओं के पास भारत की स्थाई नागरिकता होनी चाहिए। -
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। -
फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए परिवार के एक ही सदस्य को आर्थिक सहायता मिलेगी।
ऐसे करें आवेदन
आवेदन के लिए यह दस्तावेज जरूरी
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित 20 प्रकार के उद्योगों को लगाने के लिए अनुदान की व्यवस्था है, लेकिन दुग्ध बेस्ड प्रोडक्ट का उद्यम के लिए आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। इस साल 340 नए उद्यम लगाने का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष सिर्फ 29 लोगों को लाभ मिला। जिले के 57 लोगों का आवेदन बैंकों के स्तर पर लंबित है। इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति के लिए विभाग प्रयास कर रहा है। -सीमा सिंह राना जिला उद्यान अधिकारी।