सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने कोर्ट में किया सरेंडर, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का है मामला
जौनपुर के सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके खिलाफ सिंगरामऊ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट द्वारा आरोप पत्र को संज्ञान लेने के पश्चात बाबू सिंह कुशवाहा व अन्य के खिलाफ सम्मन जारी किया गया। अदालत ने जौनपुर सांसद को 20000 रुपये की दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जौनपुर के सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा (Babu Singh Kushwaha) ने एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को आत्मसमर्पण किया। उनके अधिवक्ता समर बहादुर यादव ने उनकी जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने 20,000 रुपये की दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
सतीश कुमार मौर्य ने सिंगरामऊ थाने में 21 अप्रैल 2024 को शाम चार बजे जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी रहे बाबू सिंह कुशवाहा, सपा के पार्टी प्रभारी, जन अधिकार पार्टी के पार्टी प्रभारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया।
धारा 144 के लागू होने के बाद हाईवे पर भीड़ लगाकर जाम
एफआइआर के अनुसार, लोकसभा चुनाव 2024 में सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा, उनके अज्ञात समर्थकों द्वारा 21 अप्रैल 2024 को 11:00 बजे धारा 144 लागू होने के बाद भी सिंगरामऊ क्षेत्र के हाईवे पर मनमाने तरीके से भीड़ लगाकर जाम कर दिया गया।यह भी पढ़ें- UP News: कोर्ट से वसूली वारंट जारी होने पर पति ने दिया तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
लोकसभा सामान्य निर्वाचन में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला
प्रशासन द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया तो नहीं माने और उग्र होने लगे। इनके साथ बिना अनुमति लगभग 50-60 वाहन भी थे। इन लोगों द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में आचार संहिता का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया। पुलिस ने एफआइआर दर्ज किया, तत्पश्चात विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण
कोर्ट द्वारा आरोप पत्र को संज्ञान लेने के पश्चात बाबू सिंह कुशवाहा व अन्य के खिलाफ सम्मन जारी किया गया। इस पर बाबू सिंह कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ दीवानी न्यायालय पहुंचे तथा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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