Jago Grahak Jago: मिठाई के साथ डिब्बा नहीं तौल सकता दुकानदार, ऐसा करने पर लगेगा जुर्माना- ग्राहक बेधड़क करें शिकायत
वरिष्ठ निरीक्षक बाट-माप ज्योत्सना श्रीवास्तव ने कहा कि मिठाई के साथ डिब्बा तौलना नियम विरुद्ध है। ऐसा करने पर दस हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके लिए ग्राहक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण से संतुष्ट न होने पर बाट से भी माप कराई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण की कुल क्षमता का दस प्रतिशत बाट रखने का प्रावधान है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। दैनिक जागरण के प्रश्न पहर कार्यक्रम में मंगलवार को पहुंचीं वरिष्ठ निरीक्षक बाट-माप ज्योत्सना श्रीवास्तव ने कहा कि मिठाई के साथ डिब्बा तौलना नियम विरुद्ध है। ऐसा करने पर दस हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके लिए ग्राहक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण से संतुष्ट न होने पर बाट से भी माप कराई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण की कुल क्षमता का दस प्रतिशत बाट रखने का प्रावधान है।
पेट्रोल पंपों पर पांच लीटर की धारिता (कोनिकल माप) रखना भी अनिवार्य है, जिससे घटतौली की आशंका पर ग्राहक अपने सामने माप करा सकें। इस दौरान पाठकों ने कई सवाल पूछे, जिसका उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया।
प्रस्तुत हैं कुछ प्रमुख सवाल व उनके जवाब।
प्रश्न- सब्जी के कई दुकानदार बाट के स्थान पर तौलने के लिए पत्थर का प्रयोग करते हैं, क्या यह सही है?
उत्तर- नहीं, ऐसा करने वाले दुकानदार कार्रवाई के दायरे में आएंगे। विभाग की ओर से सत्यापित व मुद्रांकित बाट का ही इस्तेमाल किया जाना है।
प्रश्न- जनरल स्टोर के कुछ दुकानदार इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण में छेड़छाड़ कर कम तौल करते हैं। इसकी शिकायत कहां की जाए?
उत्तर- ऐसी किसी भी आशंका पर बाट से माप कराएं। यह ग्राहकों का अधिकार है। दुकानदार की ओर से मना करने या आनाकानी करने पर इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराएं। निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रश्न- कई बार घर में पहुंचने वाला गैस सिलेंडर पूरे भार का नहीं होता। ऐसा होने पर क्या किया जाए?
उत्तर- गैस एजेंसी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने डिलीवरी ब्वॉय को तौल उपकरण साथ देकर भेजें। इसका अनुपालन भी हो रहा है। सिलिंडर लेते समय अपने सामने वजन की जांच कराएं। कम मिलने पर तत्काल इसकी शिकायत एजेंसी पर दर्ज कराएं। वहां सुनवाई न होने पर विभाग में शिकायत करें।
प्रश्न- कुछ पेट्रोल पंपों पर जल्दबाजी में बिना शून्य दिखाए पेट्रोल दिया जाता है। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है।
उत्तर- पेट्रोल पंपों पर शून्य देखने के बाद ही डीजल व पेट्रोल लें। मना करने पर इसका वीडियो बनाकर शिकायत करें। संबंधित पंप संचालक को कार्रवाई के दायरे में लिया जाएगा।
प्रश्न- बाट का सत्यापन व मुद्रांकन कैसे और कहां कराया जा सकता है?
उत्तर- इसके लिए जगह-जगह लाइसेंसी अधिकृत किए गए हैं। विभाग से इसकी पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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इन्होंने पूछे सवाल
मुंगराबादशाहपुर से सुनील कुमार, चंदवक से बलवंत कुमार, जौनपुर नगर से अन्नपूर्णा सिंह, मछलीशहर से संतोष जायसवाल, पिलकिछा से चंदन जायसवाल, नौपेड़वा से श्रेयश तिवारी, बदलापुर से प्रभाकर दुबे, घनश्यामपुर से मनोज सिंह, रामपुर से विवेक मौर्य, मड़ियाहूं से सविता तिवारी व खुटहन से दयाशंकर दुबे।
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