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शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में बंद होगी तंबाकू की दुकानें, वरना COTPA के तहत लिया जाएगा एक्शन; चेकिंग शुरू

कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध। तंबाकू का सेवन जैसे सिगरेट गुटका बीड़ी आदि उत्पादन का सार्वजनिक सेवन नहीं कर सकते हैं। तंबाकू का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर अधिनियम के तहत जुर्माना भी लग सकता है। इसके तहत सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू उत्पाद बेचना और उसका सेवन करना दोनों अपराध की श्रेणी में है।

By Anoop Sen Edited By: Riya Pandey Updated: Sat, 20 Jul 2024 02:24 PM (IST)
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अब स्कूलों के बाहर तंबाकू बेचने वालों पर लगेगी लगाम
जागरण संवाददाता,  ललितपुर। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित गाइडलाइन के तहत जनपद में सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होगा।

इसके लिए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की  टीम ने जनपद सलाहकार डॉ. रुद्रप्रताप सिंह बुंदेला के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ जनपद के शिक्षण संस्थाओं के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों की जांच की।

इस दौरान तम्बाकू विक्रेताओं से की गई अपील...

  • शैक्षणिक संस्थाओं की 100 गज की परिधि में उत्पाद की बिक्री न करें
  • नाबालिग व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें
  • खुली सिगरेट की बिक्री न करें
  • चेतावनी दी गई कि ऐसा करते पाए जाने पर टीम की ओर से कोटपा के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
जनपद सलाहकार ने बताया कि टीम की ओर से सरकारी कार्यालय, जिला अस्पताल, स्वास्थ्य इकाइयों के आसपास भी चेकिंग की जा रही है।

क्या है कोटपा एक्ट?

तंबाकू का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर कोटपा अधिनियम के तहत जुर्माना भी लग सकता है। इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू उत्पाद बेचना और उसका सेवन करना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें जिला स्तरीय टीम किसी भी स्थान पर जाकर आवश्यक छापेमारी कर सकती है। 

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