शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में बंद होगी तंबाकू की दुकानें, वरना COTPA के तहत लिया जाएगा एक्शन; चेकिंग शुरू
कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध। तंबाकू का सेवन जैसे सिगरेट गुटका बीड़ी आदि उत्पादन का सार्वजनिक सेवन नहीं कर सकते हैं। तंबाकू का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर अधिनियम के तहत जुर्माना भी लग सकता है। इसके तहत सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू उत्पाद बेचना और उसका सेवन करना दोनों अपराध की श्रेणी में है।
जागरण संवाददाता,
ललितपुर।
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित गाइडलाइन के तहत जनपद में सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होगा।
इस दौरान तम्बाकू विक्रेताओं से की गई अपील...
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शैक्षणिक संस्थाओं की 100 गज की परिधि में उत्पाद की बिक्री न करें -
नाबालिग व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें -
खुली सिगरेट की बिक्री न करें -
चेतावनी दी गई कि ऐसा करते पाए जाने पर टीम की ओर से कोटपा के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
क्या है कोटपा एक्ट?
तंबाकू का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर कोटपा अधिनियम के तहत जुर्माना भी लग सकता है। इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू उत्पाद बेचना और उसका सेवन करना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें जिला स्तरीय टीम किसी भी स्थान पर जाकर आवश्यक छापेमारी कर सकती है। यह भी पढ़ें- यूपी में ज्योति मौर्या जैसा एक और मामला, लेखपाल बनते ही पत्नी ने पति से तोड़ा रिश्ता; ढाई साल पहले की थी लव मैरिज
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