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छात्रवृत्ति के नाम पर सुपरवाइजर को रिश्वत लेना पड़ा भारी, राज्यमंत्री असीम के पास पहुंचा छात्र; दोषी पाए जाने पर हुई जेल

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में छात्रवृत्ति के लिए रिश्वत का मामला सामने आया है। तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के तिर्वागंज निवासी ममतांजय कुमार डीएलएड का छात्र है। ममतांजय ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था लेकिन उसका फॉर्म निरस्त कर दिया गया तो जिस पर समाज कल्याण विभाग में सुपरवाइजर के पद पर तैनात अफसर ने छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर रिश्वत ली।

By Jagran News Edited By: Riya Pandey Updated: Mon, 22 Jul 2024 04:37 PM (IST)
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रिश्वत लेने के जुल्म में सुपरवाइजर को जाना पड़ा जेल

जागरण संवाददाता, कन्नौज। डीएलएड के छात्र से छात्रवृत्ति के नाम पर रिश्वत लेने वाले समाज कल्याण विभाग में तैनात सुपरवाइजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपित कर्मचारी ने छात्र से 8250 रुपये रिश्वत ली थी।

काम न होने पर पीड़ित छात्र ने राज्यमंत्री व सदर विधायक से मामले की शिकायत की थी। जांच में रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर राज्यमंत्री ने आरोपित के खिलाफ सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

छात्रवृत्ति का फार्म कर दिया गया था निरस्त

सोमवार को एसपी अमित कुमार आनंद ने राजफाश करते हुए बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के तिर्वागंज निवासी ममतांजय कुमार डीएलएड का छात्र है। उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था लेकिन उसका फार्म निरस्त हो गया था।

सुपरवाइजर ने छात्रवृत्ति दिलाने के लिए मांगी रिश्वत

जिस पर समाज कल्याण विभाग में सुपरवाइजर के पद पर तैनात इटावा जनपद के सैफई थाना क्षेत्र के बखाइया गांव निवासी ह्रदेश कुमार ने छात्र को छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी। जिस पर छात्र ने मार्च 2024 को फोन पे के माध्यम से कर्मचारी को 8250 रुपये ट्रांसफर किए थे।

रिश्वत के बाद भी छात्रवृत्ति ने मिलने पर राज्यमंत्री से शिकायत

रिश्वत देने के बाद भी जब छात्रवृत्ति नहीं आई तो पीड़ित ने सदर विधायक व समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री असीम अरूण से मामले की शिकायत की। जिस पर राज्यमंत्री ने मामले की जांच कराई।

जेल भेजा गया आरोपित

जांच में रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर राज्यमंत्री ने कोतवाली में तहरीर देकर ह्रदेश कुमार के खिलाफ धारा 7/13(1) वी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था। एसपी ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

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