कन्नौज में मुन्ना यादव के घर पर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर, बेटे के साथ मिलकर पुलिस टीम पर की थी फायरिंग
उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले हिस्ट्रीशीटर अशोक यादव उर्फ मुनुआ के अवैध कब्जे पर गुरुवार को प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। प्रशासनिक अधिकारियों की जांच के पता चला कि हिस्ट्रीशीटर का घर चकरोड पर अवैध तरीके से बनाया गया था। जिसे प्रशासन ने आज ध्वस्त करा दिया। इस दौरान एसडीएम छिबरामऊ उमाकांत तिवारी व तहसीलदार अभिनव कुमार मौजूद रहे।
जागरण संवाददाता, कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले हिस्ट्रीशीटर अशोक यादव उर्फ मुन्ना के अवैध कब्जे पर गुरुवार को प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। प्रशासनिक अधिकारियों की जांच के पता चला कि हिस्ट्रीशीटर का घर चकरोड पर अवैध तरीके से बनाया गया था। जिसे प्रशासन ने आज ध्वस्त करा दिया। इस दौरान एसडीएम छिबरामऊ उमाकांत तिवारी व तहसीलदार अभिनव कुमार, प्रभारी निरीक्षक छिबरामऊ जितेंद्र प्रताप सिंह व थानाध्यक्ष विशुनगढ़ पारुल चौधरी मौजूद।
चकरोड पर बने हिस्ट्रीशीटर के मकान को गिराने के आदेश के बाद बुधवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मकान को खाली कराया गया। चार घंटे तक चली कार्रवाई के बीच पांच-छह ट्रालियों से सामान खेती देखने वाले सजियार के सुपुर्द कर दिया गया।
बुधवार देर शाम एसडीएम छिबरामऊ उमाकांत तिवारी व तहसीलदार अभिनव कुमार ने निरीक्षण किया। थाना विशुनगढ़ के गांव धरनीधरपुर नगरिया निवासी हिस्ट्रीशीटर अशोक यादव उर्फ मुन्ना के घर 25 दिसंबर की शाम पुलिस टीम गैर जमानती वारंट लेकर गई थी।
पुलिस को देख हिस्ट्रीशीटर व उसकी पत्नी पूर्व प्रधान श्यामा देवी व नाबालिग बेटे ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। इसमें सिपाही सचिन राठी गोली लगने से बलिदान हो गए थे। मुठभेड़ में गोली लगने से हिस्ट्रीशीटर अशोक यादव व उसका बेटा घायल हुए थे।
राजस्व टीम ने की थी जांच
दोनों को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था। जहां उनकी हालत में सुधार के बाद अशोक को जेल व उसके पुत्र को बाल सुधार संप्रेक्षण गृह भेजा गया था। राजस्व टीम की जांच के दौरान हिस्ट्रीशीटर के घर का 0.0008 हेक्टेयर हिस्सा चकरोड पर बना हुआ मिला था। इसको लेकर ग्राम सभा की ओर से तहसीलदार न्यायालय के यहां वाद दायर किया गया था।
तहसीलदार न्यायालय की ओर से सर्किल मार्ग खाली कराए जाने को लेकर नोटिस घर के बाहर चस्पा कराया गया था। निर्धारित समय बीतने के बाद तहसीलदार न्यायालय ने धारा-67 की कार्रवाई करते हुए चकरोड को खाली कराया जाने के निर्देश जारी कर दिए।
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