अवैध बेसमेंट वाली इमारतें होंगी सील, बारिश में खुदाई पर भी रोक; Delhi Basement Case के बाद UP में भी सख्त निर्देश
दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में शासन बेसमेंट को लेकर सख्त हो गया है। इस संबंध में शासन के विशेष सचिव अरुण प्रकाश ने अफसरों को पत्र भेजा है। प्रवर्तन प्रभारियों द्वारा बेसमेंट को लेकर लगातार सर्वे किया जा रहा है। गलत उपयोग करने पर इमारत को सील कर दिया जाए।
जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत के बाद शासन बेसमेंट को लेकर सख्त हो गया है। कहा है कि अवैध बेसमेंट का निर्माण नहीं होने दिया जाए। गलत उपयोग करने पर इमारत को सील कर दिया जाए। फिलहाल मानसून तक जिन बेसमेंट के नक्शे पास हैं, उनकी खोदाई रोक दी जाए ताकि कोई हादसा न हो।
मानसून में खोदाई न की जाने का निर्देश
शासन के विशेष सचिव अरुण प्रकाश ने अफसरों को पत्र भेजा है। कहा गया है कि ऐसे स्थल जहां बेसमेंट के लिए मानचित्र स्वीकृत हैं, वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि मानसून में खोदाई न की जाए। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में खोदाई किया जाना आवश्यक हो, तो समुचित मानक सुरक्षा उपायों के साथ ही की जाए।
वहां रहने वालों को और कार्यरत मजदूरों को किसी प्रकार की जान-माल का खतरा उत्पन्न न हो। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है, तो उसका उत्तरदायित्व निरीक्षण के लिए गठित दल का होगा।
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मानक के विपरीत कार्य होने पर होगी कार्रवाई
बेसमेंट में खासतौर से पार्किंग के स्थान पर जारी अवैधानिक गतिविधियों के नियंत्रण और मानक सुरक्षा उपाय की जांच के लिए अवर अभियंता, सहायक अभियंता, जोनल अधिकारी व अधिशासी अधिकारी का दल गठित करते हुए ऐसे स्थलों की नियमित जांच व निगरानी की जाए। मानक के विपरीत कार्य होने पर कार्रवाई की जाए।तीन दिन में केडीए दस्ते ने की 17 पर कार्रवाई
केडीए के दस्ते ने तीन दिन में 17 निर्माणों पर कार्रवाई की है। इसमें 14 निर्माणों में बेसमेंट में स्टोर व पार्किंग की जगह अन्य उपयोग मिलने पर सील कर दिया है। तीन को नक्शे के विपरीत हो रहे निर्माण के चलते सील कर दिया।
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-मदन सिंह गर्ब्याल, केडीए उपाध्यक्ष
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