UP News: कोर्ट ने थाना प्रभारी को जारी किया नोटिस, पुलिस आयुक्त को दिए जांच के आदेश
UP News कानपुर की अतिरिक्त न्यायालय चार के पीठासीन अधिकारी सुरेश चंद्र श्रीवास्तव की पीठ ने चेक बाउंस के मामले में एक साल की सजा पाने वाली महिला को गिरफ्तार न करने के मामले में हनुमंत विहार थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है। पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर कहा है कि थाना प्रभारी के खिलाफ जांच कर प्रशासनिक कार्यवाही करें।
जागरण संवाददाता, कानपुर। अतिरिक्त न्यायालय चार के पीठासीन अधिकारी सुरेश चंद्र श्रीवास्तव की कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में एक साल की सजा पाने वाली महिला को गिरफ्तार न करने के मामले में हनुमंत विहार थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है। पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर कहा है कि थाना प्रभारी के खिलाफ जांच कर प्रशासनिक कार्यवाही करें।
नौबस्ता निवासी अनिल कुमार पांडेय ने हनुमंत विहार निवासी राजकुमारी तिवारी को 90 हजार रुपये उधार दिए। भुगतान के बदले में राजकुमारी ने 21 दिसंबर 2018 को चेक दी थी, जो बाउंस हो गई थी। अनिल ने राजकुमारी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था।
कोर्ट ने सुनाई थी एक साल कैद की सजा
कोर्ट ने 15 मार्च को राजकुमारी को एक साल कैद और 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। बाद में अपील के लिए जमानत दी गई थी। अपील न करने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया।अधिवक्ता गुरुमीत सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी ने रिपोर्ट लगाई थी कि राजकुमारी दिए गए पते पर नहीं रहती हैं। गिरफ्तारी न होने पर थाना प्रभारी को अदालत में जीडी में दर्ज कर ब्योरा दाखिल करने को कहा गया था। हाजिर न होने पर अदालत ने नोटिस जारी किया है।
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