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Chitrakoot News : 11 साल पहले युवक की बेरहमी से की थी हत्या, कोर्ट ने चार भाईयों को सुनाई उम्रकैद की सजा

चित्रकूट के शिवरामपुर चौकी क्षेत्र में बदमाशों ने 11 साल पहले युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। मामले में कोर्ट ने शनिवार को चारो भाईयों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनायी है।

By Nitesh MishraEdited By: Updated: Sat, 17 Sep 2022 05:54 PM (IST)
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चित्रकूट में कोर्ट ने सजा सुनाई है।
चित्रकूट, जागरण संवाददाता। हत्या के मामले में न्यायालय ने चार भाईयों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 11 साल पहले यह घटना कर्वी कोतवाली के शिवरामपुर चौकी क्षेत्र में हुई थी। जिसमें युवक की गला रेत कर हत्या की गई थी। यह फैसला शनिवार को अपर सत्र न्यायधीश रविंद्र कुमार श्रीवास्तव से सुनाया।

छोटे भाई को देने गया था खाना

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील सिंह ने बताया कि पड़री में रहने वाले सुंदरलाल ने 18 फरवरी 2011 को कोतवाली कर्वी में तहरीर दी थी कि उसका 45 वर्षीय भाई मोतीलाल 16 फरवरी की रात्रि करीब आठ बजे घर से बोर पर छोटे भाई जवाहिर के लिए खाना लेकर गया था, लेकिन उसके बाद से जब मोतीलाल घर नहीं लौटा तो उसने तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला।

सूखे नाले में मिला था शव

शिवरामपुर चौकी में दूसरे दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। साथ ही परिवार के सभी लोग उसको ढूंढ रहे थे। गांव से थोड़ी दूर डाडी के बंजर में सूखे नाले पर मोतीलाल का शव पड़ा था। उसकी गर्दन रेती हुई थी। पुलिस ने गुमशुदगी को हत्या में तब्दील कर दिया था। अज्ञात हत्यारों की तलाश शुरू कर दी थी।

चारों भाईयों को पाया गया दोषी

विवेचना के बाद पुलिस ने भालेंद्र सिंह, छोटा सिंह, चुनका सिंह और जितेंद्र सिंह पुत्र जगमोहन सिंह निवासी पडरी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय में शनिवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं व गवाहों से सुनने के बाद चारों भाईयों को हत्या का दोषी पाया। सभी को पुलिस ने न्यायिक हिरासत मे लेकर जेल भेज दिया है।

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