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सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आज फैसला सुनाएगा कोर्ट, वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी पेशी

सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान समेत पांच लोगों के खिलाफ आगजनी के मुकदमे में आज फैसला आ सकता है। इस मुकदमे में अभियोजन ने 18 और बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए थे। पुलिस ने इस मामले में सात और अभियुक्त बनाए थे। उनका विचारण बाद में चलेगा। इरफान को छोड़कर अन्य चार अभियुक्तों को जिला कारागार से पुलिस सुरक्षा में कोर्ट लाया जाएगा।

By Jagran News Edited By: Abhishek Pandey Updated: Thu, 14 Mar 2024 09:54 AM (IST)
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सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आज फैसला सुनाएगा कोर्ट
जागरण संवाददाता, कानपुर। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी के मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट गुरुवार को निर्णय सुना सकती है। इस मुकदमे में अभियोजन के 18 और बचाव पक्ष के तीन गवाहों की गवाही कराई गई थी। अन्य साक्ष्य भी अदालत में रखे गए थे।

इरफान की अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया की सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस इरफान की पेशी महाराजगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराएगी। बाकी चार अभियुक्तों को जिला कारागार से पुलिस सुरक्षा में कोर्ट लाया जाएगा।

डिफेंस कालोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ आठ नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि सात नवंबर 2022 को रात आठ बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था।

तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने मेरे घर में आग लगा दी। साजिश के तहत यह लोग हमेशा प्रताड़ित करते हैं ताकि हम लोग घर छोड़ कर चले जाएं और मेरे प्लाट पर कब्जा कर लें। आग से गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी सामान खाक हो गया है।

बाद में पुलिस ने विवेचना में शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना को भी अभियुक्त बनाया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के खिलाफ विचारण पूरा हो चुका है। गुरुवार को अदालत इन पांचों के खिलाफ फैसला सुना सकती है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्र ने बताया कि इस मुकदमे में अभियोजन ने 18 गवाह पेश किए थे। इनसेट- इनके खिलाफ और चलेगा विचारण पुलिस ने आगजनी के मुकदमे में तीन आरोप पत्र लगाए थे। पहले आरोप पत्र में इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के नाम थे।

दूसरे आरोप पत्र में अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू को अभियुक्त बनाया गया। तीसरे आरोप पत्र में शकील चिकना का नाम आया। इसलिए अभी अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ विचारण होगा।

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