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GST News : कारोबारियों को बड़ी राहत, अब एक सितंबर से फिर फाइल कर सकेंगे ट्रान एक व दो रिटर्न

सु्प्रीम कोर्ट ने कारोबारियों को दाे माह के लिए राहत दी है अब वो 30 जून 2017 के स्टाक पर फंसा हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकेंगे। इसके लिए पहली सितंबर से ट्रान और दो रिटर्न फाइल करने का मौका दिया जा रहा है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Updated: Tue, 23 Aug 2022 09:47 AM (IST)
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अब कारोबारी टैक्स इनपुट क्रेडिट ले सकेंगे।

कानपुर, जागरण संवाददाता। जीएसटी (माल एवं सेवाकर) लागू होने के समय जो कारोबारी उससे पहले के माल के स्टाक की आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) नहीं पा सके हैं, वे एक सितंबर से फिर ट्रान-1 और ट्रान-2 रिटर्न फाइल कर सकेंगे।

ये दोनों ही इलेक्ट्रानिक फार्म हैं जिनमें उद्यमी व कारोबारी 30 जून 2017 के अपने स्टाक को दिखा सकेंगे ताकि उन्हें बाद की बिक्री में उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल हो सके। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद कारोबारियों और उद्यमियों को दो माह के लिए यह राहत मिली है।

एक जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। उस समय कारोबारियों को ट्रान-1 व ट्रान-2 के रूप में दो फार्म की सुविधा दी गई थी जिसमें वे अपने स्टाक को भर कर पोर्टल पर अपलोड कर दें। जीएसटी लागू होने के पहले वे इस माल की खरीद या उसे बनाने में कच्चा माल लाने के दौरान जो टैक्स दे चुके थे, उसका आइटीसी उन्हें मिलना था।

कुछ समय बाद यह सुविधा खत्म कर दी गई लेकिन बहुत सारे कारोबारी और उद्यमी अपना स्टाक इस फार्म में भर कर अपलोड नहीं कर सके। उनका कहना था कि तकनीकी चीजों को वे समझ नहीं पाए। उन्होंने कई बार इसे दोबारा शुरू करने की मांग की लेकिन ऐसा न हो सका। कारोबारी व उद्यमी व टैक्स सलाहकार न्यायालय तक पहुंचे। आखिरकार उच्चतम न्यायालय ने राहत दी।

अब एक सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक यह पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। कारोबारी इसमें अपने स्टाक व आइटीसी के क्लेम आदि अपलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही दाखिल फार्म संशोधित भी कर सकेंगे। न्यायालय ने अधिकारियों को इन फार्मों को निस्तारित करने के लिए 31 अक्टूबर के बाद 90 दिन का समय दिया है। इसके बाद कारोबारियों की आइटीसी खुद जीसटी पोर्टल के इलेक्ट्रानिक लेजर में नजर आने लगेगी।

-उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय 22 जुलाई को दिया है। यह अच्छा कदम है। जिन कारोबारियों ने ये फार्म अपलोड नहीं किए हैं, वे इस बार जरूर इसे अपलोड कर दें। -संतोष कुमार गुप्ता, टैक्स सलाहकार।

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