Income Tax News: रिटर्न भरने जा रहे हैं तो रखें जरूरी बातों का ध्यान, फार्म 26एएस से जरूर करें मिलान
आयकर के रिटर्न फाइल करने का समय है और तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाने जाने के बाद अब रिटर्न फाइल करने वालों को खास बातों का ध्यान रखना होगा और फार्म-26 का मिलान भी अनिवार्य रूप से करना होगा।
By Abhishek AgnihotriEdited By: Updated: Mon, 20 Sep 2021 05:08 PM (IST)
कानपुर, जेएनएन। यह आयकर के रिटर्न फाइल करने का समय है और 31 जुलाई की तारीख गुजर चुकी है। इस समय रिटर्न भरने वाले जरूरी बातों का ध्यान रखने के साथ फार्म-26 का मिलान एक बार जरूर करें। 30 सितंबर की तारीख को अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है लेकिन लोग अपने रिटर्न फाइल करने में लगे हुए हैं। खासतौर पर नौकरी पेशा जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, वे इस समय रिटर्न फाइल करने में जुटे हुए हैं। अगर आप भी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो रिटर्न फाइल करने से पहले अपने 26एएस फार्म पर भी नजर डाल लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे देखें भी नहीं और आपका रिटर्न मिसमैच हो जाए।
दरअसल अब आयकर के पास तमाम स्रोतों से जानकारी आती रहती है कि किस करदाता ने कहां कहां कितना खर्च किया। आयकर विभाग करदाता के करीब-करीब सभी बड़े ट्रांजेक्शन की जानकारी रखता है। उसे जहां कहीं से भी इन चीजों की जानकारी मिलती है व. उसे करदाता के 26एएस में डालता जाता है। आयकर रिटर्न फाईलिंग पोर्टल पर हर करदाता का फार्म 26एएस उपलब्ध है। इस फार्म 26एएस में टीडीएस. टीसीएस एवं करदाता द्वारा खुद जमा किए गए गए आयकर का विवरण नजर आता है। टीडीएस व टीसीएस की आमदनी भी पोर्टल में दिखती है। आयकर विभाग अपने पास उपलब्ध करदाता के सभी चालान व डाटा भी फार्म 26एएस में डाल देता है। इसमें करदाता के विरुद्ध कर की मांग, रिफंड एवं लंबित सभी कार्यवाही होती हैं।
आयकर में धारा 285बीए के तहत संस्थानों द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण विभाग में आनलाइन दाखिल होते हैं। इसके तहत उच्च मूल्य के खर्च व निवेश के लेनदेन भी इसी फार्म 26एएस में दिखते हैं। एक वित्तीय वर्ष में बिक्री के मद में दो लाख से अधिक की धनराशि नगद प्राप्त होने की सूचना भी इसमें नजर आती है। इसलिए करदाता रिटर्न दाखिल करने के पहले फार्म 26एएस को अवश्य देख लेना चाहिए ताकि रिटर्न भरते समय आंकड़े गलत ना हों। रिटर्न के मिसमैच होने के बाद पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है।
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