Kanpur News: सपा विधायक इरफान सोलंकी के मुकदमे में फिर टला फैसला, 26 को दाखिल होगी लिखित बहस, इस वजह से जेल में हैं बंद
जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लाट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी। मामले में इरफान रिजवान मो. शरीफ शौकत अली व इजराइल आटे वाला के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। इरफान के अलावा रिजवान शौकत अली व इसराइल आटे वाला कानपुर जेल में ही बंद हैं।
जागरण संवाददाता, कानपुर। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज आगजनी के मुकदमे में शनिवार को सातवीं बार फिर फैसला टल गया है। एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने अब 26 अप्रैल को लिखित बहस दाखिल करने का आदेश है।
जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लाट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी। मामले में इरफान, रिजवान, मो. शरीफ, शौकत अली व इजराइल आटे वाला के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। इरफान के अलावा रिजवान, शौकत अली व इसराइल आटे वाला कानपुर जेल में ही बंद हैं।
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जमानत मिलने के बाद मोहम्मद शरीफ की जेल से रिहाई हो चुकी है। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस एक मार्च को पूरी हो गई थी। कोर्ट ने 20 अप्रैल की तारीख फैसले के लिए नियत की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि कोर्ट ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए 26 अप्रैल की तारीख नियत कर दी है।
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महाराजगंज जेल में बंद इरफान को कोर्ट नहीं लाया गया, जिस कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इरफान की पेशी की गई जबकि रिजवान व अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए और जमानत पर जेल से बाहर शरीफ भी फैसला सुनाने के लिए कोर्ट पहुंचा।
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