Kannauj Violence: पथराव करने वालेे उपद्रवियों को चिह्नित करने में जुटी पुुलिस, जानें अब तक का अपडेट
Kannauj Buddha Statue Dispute प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि गुरुवार को वह उप निरीक्षक सुरेश कुमार सहित पुलिस टीम को लेकर सौरिख तिराहा पर पहुंचे थे। यहां हरिशरण शाक्य व अनूप शाक्य की अगुवाई में लोगों ने एक राय होकर हमला कर दिया।
By Shaswat GuptaEdited By: Updated: Sat, 28 Aug 2021 07:40 AM (IST)
कन्नौज, जेएनएन। Kannauj Buddha Statue Dispute सौरिख तिराहा पर बिना अनुमति भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखवाने और हटाने की बात पर हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने 57 को नामजद कर 400 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जबकि आठ लोग पुलिस हिरासत में हैं। इस बीच पुलिस अज्ञात उपद्रवियों की पहचान के लिए इंटरनेट मीडिया का सहारा ले रही है। उपद्रव के दौरान लोगों ने लाइव रिकार्डिंग की। वही भीड़ के एकत्रित होने के लिए आह्वान किया गया। कहीं गोली मारने तो कहीं तलवार का जिक्र किया गया। यह सामग्री इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल की गई। भड़काऊ सामग्री वायरल करने वालों पर भी मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है।
प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि गुरुवार को वह उप निरीक्षक सुरेश कुमार सहित पुलिस टीम को लेकर सौरिख तिराहा पर पहुंचे थे। यहां हरिशरण शाक्य व अनूप शाक्य की अगुवाई में लोगों ने एक राय होकर लाठी डंडा व ईंट-पत्थर लेकर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। अभद्रता करते हुए मूर्ति हटाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। आसपास के दुकानदार दुकानें बंद कर भाग गए। आम जनमानस में भय व्याप्त हो गया। पथराव में उनके दाहिने हाथ में चोट आई। उपनिरीक्षक आलोक कुमार सिंह के बाएं घुटने में चोट लगी। उपनिरीक्षक कृष्ण पाल सिंह के दाहिने हाथ में चोट आई। उपनिरीक्षक विनय शर्मा भी घायल हुए। सभी पर जान से मारने की नीयत से छतों से ईंट पत्थर बरसाए गए। यह घटना 26 अगस्त को 3.30 से 4.30 के बीच सौरिख तिराहा पर हुई। प्रभारी निरीक्षक की तहरीर पर 57 लोगों को नामजद कर 400 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं नगर पालिका परिषद छिबरामऊ के लेखा लिपिक बालगोविंद ने प्रभारी निरीक्षक छिबरामऊ को प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के सेक्शन-3, धारा 295-ए व 447 के तहत मुकदमा दर्ज किया। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि अराजकता फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जिन्होंने भड़काऊ सामग्री भेजी है, उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।
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इन पर हुआ मुकदमा: मोहल्ला भैनपुरा निवासी पूर्व सभासद हरिशरण शाक्य, अनूप शाक्य, सचिन शाक्य,रिषभ शाक्य उर्फ अत्ता शाक्य, अमरपाल शाक्य, वीरपाल, बांकेलाल, प्रबल, सुभाष शाक्य, बड़े शाक्य, जयवीर, शिशुपाल शाक्य, रामेंद्र कुमार, बृजेश शाक्य कमालपुर वाले, जितेश शाक्य जेसीबी वाले, रंजीत शाक्य, ऋषभ शाक्य, सुशील शाक्य, विजय शाक्य, रोहित शाक्य, अमित शाक्य, शिवेंद्र शाक्य, पंकज शाक्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जीतू शाक्य, भीम आर्मी के विवेक, सोनू शाक्य उर्फ मदन, अंशुल शाक्य, विवेक शाक्य तिर्वा, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष अजीत शाक्य, अनंद, अवनीश शाक्य, शिवप्रताप शाक्य, पिंटू शाक्य, रामेंद्र शाक्य प्रधान, हुकुम शाक्य प्रधान, अनिल शाक्य, सौरभ शाक्य, आशीष शाक्य, अवनेश शाक्य, चंद्रहास शाक्य, सिद्धार्थ शाक्य, रोहित शाक्य, सुनील शाक्य, हर्ष शाक्य, अजम शाक्य, आलोक शाक्य, अमन रतन शाक्य, पुष्पेंद्र शाक्य, बौद्ध धर्म जिला अध्यक्ष राज शाक्य, रामप्रकाश शाक्य, डा. सीवी सिंह शाक्य, अतुल शाक्य, विपिन कुमार शाक्य, मनोज शाक्य, सूरज शाक्य, दुर्गेश शाक्य व अनुज शाक्य।
इन धाराओं में कार्रवाई: 295-ए, 147, 148, 149, 323, 504, 506, 332, 336, 353, 307, 341, 188, 269, 270 व दंडविधि (संशोधन) अधिनियम, 2013-7
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