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कानपुर : मंदिर परिसर में बना है बाबा बिरयानी, संचालक ने फाड़कर फेंका नोटिस, अब होगी कार्रवाई

कानपुर के चमनगंज में रामजानकी मंदिर परिसर क्षेत्र में कब्जा कर बनाए गए बाबा बरियानी रेस्टोरेंट में अवषेष मिलने के बाद प्रशासन नोटिस दी है। संचालक ने नोटिस को फाड़कर फेंक दिया अब प्रशासन का बुलडोजर चलेगा ।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Updated: Thu, 19 May 2022 10:07 AM (IST)
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कानपुर के चमनगंज में बाबा बरियानी पर चस्पा हुई प्रशासन की नोटिस।
कानपुर, जागरण संवाददाता। चमनगंज में मौजूद रामजानकी मंदिर परिसर में बनाया गया बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट अब टूटेगा। प्रशासन ने रेस्टोरेंट पर नोटिस चस्पा कर अपनी मंशा साफ कर दी है। रेस्टोरेंट संचालक से दस दिनों में जवाब मांगा गया है। वहीं संचालक ने चस्पा की गई नोटिस को फाड़कर फेंक दिया। कार्रवाई एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर हुई है। परिसर पर कब्जा करने के साथ ही मंदिर के अवशेष भी मिटाए की बात सामने आई है।

जिला प्रशासन ने पाक नागरिक आबिद रहमान, गुड्डी आपा, उमर फारुख और आमना खातून की बजरिया और नाला रोड दारुल मौला की संपत्तियों और आमना खातून की कंघी मोहाल स्थित संपत्तियों को शत्रु संपत्ति के रूप में चिंहित किया गया था। इसमें चमनगंज स्थित 99/14 राम जानकी मंदिर ट्रस्ट की जमीन है जहां आज भी मंदिर के अवशेष दिखते हैं। रेस्टोरेंट से लगा मंदिर का गुंबद जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जिला प्रशासन ने जांच करायी जिस पर एसडीएम अनुराज जैन ने अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर 2021 में जिलाधिकारी को सौंप दी थी।

रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर परिसर के आगे के हिस्से में 18 दुकानें किराए पर उठी थीं। इस संपत्ति की देखभाल एक चौकीदार करता था, जिसका बेटा मंदिर के चबूतरे पर साइकिल पंचर की दुकान चलाता था। ट्रस्ट की जमीन होने के चलते मंदिर का रिकार्ड नगर निगम के पंचशाला में दर्ज बताया जा रहा है। 1980 में मुख्तार बाबा ने यहां के दुकानदारों को भगा दिया और पाक नागरिक आबिद रहमान द्वारा उक्त संपत्ति का हिबा (दान) करा लिया। इसके बाद संपत्ति की उसने वसीयत करा ली और इस संपत्ति पर गुमटी की बैंक आफ बड़ौदा शाखा से 1.61 करोड़ रुपये लोन ले लिया। बैंक ने लोन न चुकाने पर नोटिस जारी की है।

संपत्ति पर उठ रहे सवाल : जानकार बताते हैं कि चौराहे पर मंदिर हुआ करता था। इसलिए यह ट्रस्ट की जमीन तो हो सकती है लेकिन शत्रु संपत्ति नहीं। चूंकि मुख्तार बाबा ने पाक नागरिक आबिद रहमान के नाम का सहारा लेकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे इस संपत्ति का हिबा कराया है इसलिए जिला प्रशासन इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति मानकर कार्रवाई कर रहा है। बहरहाल इस विषय पर कानून के जानकार बेहतर बता सकते हैं।

-बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट संचालक को नोटिस जारी की गई है। जवाब के लिए दस दिनों का समय दिया गया है। जवाब न आने पर कार्रवाई होगी। -दीपक कुमार पाल, एसीएम सप्तम

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