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Kanpur Crime: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने पैरवी कर आरोपी को दिलाई 20 साल की सजा

महाराजपुर में दो साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के मामले के आरोपित को सजा दिलाने के लिये पुलिस ने पैरवी की। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपित को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपित उन्नाव के बारासगवर का रहने वाला है। उन्नाव के सूरज ने दो साल पहले एक युवक की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया था।

By Jagran NewsEdited By: Paras PandeyUpdated: Mon, 24 Jul 2023 07:00 AM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने पैरवी कर आरोपी को दिलाई सजा।
कानपुर जागरण संवाददाता।  महाराजपुर में दो साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के मामले के आरोपित को सजा दिलाने के लिये पुलिस ने पैरवी की। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपित को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

आरोपित उन्नाव के बारासगवर का रहने वाला है। उन्नाव के बारासगवर सराय निवासी सूरज उर्फ पुतू ने दो साल पहले महराजपुर निवासी युवक की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया था। मामले में पीड़ित के पिता ने आरोपित के खिलाफ अपहरण,दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।

प्रकरण में पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त पूर्वी के आदेश पर दुष्कर्म और अपहरण जैसे मामलों में जेल में बंद अभियुक्तों के खिलाफ पैरवी कर सजा दिलाने के आदेश दिए गए थे। इस पर कार्रवाई करते हुए विवेचक विपिन कुमार ने सभी गवाहों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर एडीजे-13 कोर्ट ने सूरज उर्फ पुतू को 20 साल की सजा और 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।  

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