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Kanpur: डीसीपी यातायात ने स्कूलों को दिया नोटिस, कानूनी नियमों का हर हाल में हो पालन; स्कूली वाहनों में ये सुविधाएं जरूरी

Kanpur News अरौल हादसे के बाद डीसीपी यातायात ने शुक्रवार को स्कूलों को नोटिस जारी किया है। इसमें कानूनी निर्देशों का हर हाल में पालन करने के अलावा अलग से भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक स्कूली वाहन में दो आग बुझाने के यंत्र चालक के केबिन और आपातकालीन निकास द्वार के पास होना चाहिए और बस के कर्मचारियों को उसे चलाने की ट्रेनिंग हो।

By gaurav dixit Edited By: riya.pandey Updated: Sat, 10 Feb 2024 10:40 AM (IST)
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अरौल हादसे के बाद डीसीपी यातायात ने स्कूलों को दिया नोटिस
जागरण संवाददाता, कानपुर। अरौल हादसे के बाद डीसीपी यातायात ने शुक्रवार को स्कूलों को नोटिस जारी किया है। इसमें कानूनी निर्देशों का हर हाल में पालन करने के अलावा अलग से भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं।

यह हैं कानूनी निर्देश

  • समुचित परमिट हो।
  • स्कूली वाहन के आगे व पीछे आन स्कूल ड्यूटी लिखा हो।
  • वाहन क्षमता से ज्यादा बच्चे गाड़ी में न बैठें।
  • स्कूली वाहन में फर्स्ट एड बाक्स व पीने योग्य पानी की सुविधा हो।
  • प्रत्येक स्कूली वाहन पर स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर तथा चालक का नाम, पता, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और मोबाइल नंबर पड़ा हो।
  • स्कूली वाहन पर परिवहन विभाग व पुलिस विभाग का हेल्पलाइन नंबर अंकित हो।
  • स्कूली वाहन चलाने वाले चालक को उस प्रकार के वाहनों को चलाने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो। उसके खिलाफ पूर्व में कोई यातायात संबंधी अपराध का रिकार्ड न हो।
ऐसा चालक जिसका एक वर्ष में दो बार से अधिक लाल बाती के उल्लंघन, अनुचित पार्किंग, ओवरटेकिंग एवं किसी अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने के संबंध में चालान हुआ हो अथवा ओवर स्पीडिंग, नशे में वाहन चलाने और खतरनाक ढंग से वाहन चलाने के संबंध में एक भी अभियोग पंजीकृत है, उसे स्कूली वाहन चलाने की अनुमति न दी जाए।  स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि वह थाना प्रभारी को वाहन चालक से संबंधित सूचनाएं पूर्व में देगा।

हर स्कूली वाहन में जरूरी होंगी यह सुविधाएं

प्रत्येक स्कूली वाहन में दो आग बुझाने के यंत्र चालक के केबिन और आपातकालीन निकास द्वार के पास होना चाहिए और बस के कर्मचारियों को उसे चलाने की ट्रेनिंग हो।

  • चालक, कंडक्टर व अटेंडेंट का चरित्र सत्यापन अवश्य हो।
  • वाहन चलाते समय मोबाइल फोन और इयरफोन का प्रयोग न करें।
  • किसी भी स्कूली वाहन में अनाधिकृत रूप से एलपीजी किट न लगाया जाए।

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