Kanpur: जमीन कब्जा मामले में पूर्व भाजपा पार्षद प्रदीप मिश्रा की जमानत याचिका HC से खारिज
Kanpur News | UP News | UP Fraud News | UP Latest News | कानपुर में कूटरचित दस्तावेज़ों के माध्यम से धोखाधड़ी करके करोड़ों की ज़मीन हड़पने के मामले में भाजपा के पूर्व पार्षद प्रदीप मिश्रा की ज़मानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पहले उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था और बाद में कुर्की का नोटिस भी चिपकाया गया था।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कूटरचित दस्तावेजों से धोखाधड़ी कर करोड़ो की जमीन कब्जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कल्याणपुर के बारासिरोही से भाजपा के पूर्व पार्षद रहे प्रदीप मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पूर्व प्रदीप के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है।
वहीं बीती 15 जुलाई को कोर्ट ने कुर्की के लिए घर पर नोटिस चस्पा किया था। पूर्व पार्षद के खिलाफ तीन साल पूर्व कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में दर्ज हुए मुकदमे में उनके भाई व स्वजन समेत आठ नामजद व 12 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जमानत खारिज होने के बाद पुलिस कभी भी पूर्व पार्षद की गिरफ्तारी कर सकती है।
कल्याणपुर के बारासिरोही निवासी प्रताप सिंह ने कोर्ट के आदेश पर वार्ड संख्या 19 से भाजपा के पूर्व पार्षद प्रदीप मिश्रा उनके भाई अवधेश मिश्रा व उनकी पत्नी निहारिका, चचेरे भाई विपिन मिश्रा उनकी पत्नी दीपा, बेटी ईशा के साथ ही गांव के सौरभ तिवारी समेत आठ नामजद व 12 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पीड़ित का आरोप है कि आरोपितों ने मिलकर रवि पटेल नाम के व्यक्ति को कूटरचित दस्तावेजों से दिव्यांश गोयल बताया। इसके आधार पर आरोपितों ने राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर सुशीला गाेयल की लाखों रुपये की जमीन को हड़पकर उसे बेंच डाला। मामले में पुलिस के सुनवाई न करने पर प्रताप सिंह ने आरोपितों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर छह मार्च 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
15 जुलाई को कोर्ट ने बारासिरोही निवासी भाजपा के पूर्व पार्षद प्रदीप मिश्रा और मुकदमे में आरोपित सौरभ तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुर्की नोटिस चस्पा किया है। जमानत के लिये पूर्व पार्षद ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को पार्षद प्रदीप मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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