औरैया: सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव की चल-अचल संपत्ति होगी कुर्क, डीएम के आदेश पर सपाइयों में खलबली
डीएम सुनील कुमार वर्मा का कहना है कि जिला बदर धर्मेंद्र यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है। धर्मेंद्र निवासी उमरसाना थाना दिबियापुर की चल-अचल सम्पत्ति में आवासीय प्लाट भूमि व वाहनों की कुर्की होगी।
By Shaswat GuptaEdited By: Updated: Fri, 23 Jul 2021 07:56 PM (IST)
औरैया, जेएनएन। समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष और औरैया के भाग्यनगर ब्लाक से जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव की चल-अचल संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। शुक्रवार शाम जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने इसका आदेश जारी कर दिया। जिला पंचायत सदस्य की संपत्तियों में दो बाइक, दो आवासीय मकान, मां और पिता के नाम से क्रय की गई भूमि और वाहन हैं।
डीएम ने बताया कि जिला बदर धर्मेंद्र यादव पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। दिबियापुर क्षेत्र के उमरसाना निवासी धर्मेंद्र की आवासीय प्लाट भूमि व वाहनों की कुर्की होगी। इसमें दिबियापुर सहायल रोड पर 42 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के दो आवासीय मकान हैं। साढ़े छह लाख रुपये से अधिक कीमत की 0.109 हेक्टेयर भूमि मां के नाम पर है। दो बाइकों के साथ ही पिता के नाम खरीदा गया एक ट्रक भी है। उसके खिलाफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पूर्व जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। डीएम के अनुसार जिला बदर धर्मेंद्र्र पर 32 आपराधिक मुकदमे हैं। उसकी संपत्तियों के जांच के बाद कुर्की का आदेश जारी किया गया है। दिबियापुर पुलिस को इस बाबत पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद संपत्तियों की कुर्की होगी।
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