Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं, सीधे ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त; निर्देश जारी

गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के लिए अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर मंडल में राज्यस्तरीय और राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि गलत दिशा में चलते हुए वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। साथ ही ओवरलोड यात्री बसों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

By vivek mishra Edited By: Abhishek Pandey Updated: Wed, 11 Sep 2024 07:46 AM (IST)
Hero Image
गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं, सीधे ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त; निर्देश जारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। मंडल के अंतर्गत राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीय राजमार्ग में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की प्राथमिकता होनी चाहिए। दुर्घटना के स्थानीय वजह का पता लगाकर सुधार कराएं। गलत दिशा में चलते हुए वाहन चालक मिलें तो उनके लाइसेंस निरस्त कर मुकदमा दर्ज कराएं। ये निर्देश मंगलवार को मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने मंडलायुक्त सभागार में मंडलस्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए।

उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा से परिवहन विभाग को चालान के लिए ओवरलोड वाहनों की सूची भेजते समय सीसीटीवी फुटेज अनिवार्य रूप से भेजी जाए। यात्री बसों की भी ओवरलोड चेकिंग करके कार्रवाई हो। बसों का परिचालन वजन की सीमा के अंतर्गत हो, इसका ध्यान रहे। टोल प्लाजा पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी चालान करते समय वाहन के नंबर प्लेट की फोटो संबंधित आरटीओ को भेजें।

ब्लैक स्पॉट का कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित कराएं और ब्लैक स्पाट का सर्वे 15 दिनों में पूरा करें। हाईवे पर 'कार्य चल रहा है' का बोर्ड लगाएं। बोर्ड न लगे होने पर ठेकेदारों पर कार्रवाई करें। हाईवे में जानवरों का आवागमन रोकने के लिए सर्वे कर बैरियर लगाया जाए। बैठक में आरटीओ राकेन्द्र कुमार सिंह, आरटीओ प्रवर्तन विदिशा सिंह, रोडवेज आरएम अनिल कुमार, आरके सफ्फड़ मौजूद रहे।