उन्नाव के बहुचर्चित माखी दुष्कर्म कांड में पीड़िता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, छह जनवरी को होगी सुनवाई
माखी दुष्कर्म कांड से ही जुड़े एक अन्य मामले में सजा काट रहे शुभम सिंह के पिता हरिपाल सिंह की तरफ से 12 फरवरी 2018 को दिये गये प्रार्थना पत्र जिसमें पीड़िता की तरफ से दी गई रायबरेली के सैदापुर स्कूल की टीसी को फर्जी बताया गया था।
By Shaswat GuptaEdited By: Updated: Tue, 04 Jan 2022 07:17 PM (IST)
उन्नाव, जागरण संवाददाता। Unnao Makhi Kand माखी दुष्कर्म कांड में एक और मामला मंगलवार को चर्चा में आ गया। दुष्कर्म पीड़िता, उसके चाचा और मां के खिलाफ दर्ज फर्जी टीसी मामले में जिला जज ने पीड़िता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
माखी दुष्कर्म कांड से ही जुड़े एक अन्य मामले में सजा काट रहे शुभम सिंह के पिता हरिपाल सिंह की तरफ से 12 फरवरी 2018 को दिये गये प्रार्थना पत्र जिसमें पीड़िता की तरफ से दी गई रायबरेली के सैदापुर स्कूल की टीसी को फर्जी बताया गया था। 23 दिसंबर 2018 को उक्त मामले में माखी थाना पुलिस ने पीड़िता, उसके चाचा और मां के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में माखी पुलिस ने तीनों के विरुद्ध चार्ज शीट दाखिल की थी। पूर्व में पीड़िता के चाचा की जमानत जिला जज न्यायालय से हो चुकी है। इसी मामले में पीड़िता जिसपर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। टीसी मामले में पीड़िता और उसकी मां की अग्रिम जमानत के लिए उनके वकील सुनील पांडेय ने जिला जज हरवीर सिंह के न्यायालय में अर्जी डाली थी। जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार त्रिपाठी जनपद न्यायाधीश ने पीड़िता की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। वहीं पीड़िता की मां की अर्जी पर सुनवाई के लिए छह जनवरी की तारीख तय कर दी है। उधर पीड़िता के वकील सुनील पांडेय ने बताया कि उन्होंने अपनी अर्जी को वापस ले लिया था।
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