फैसला आते ही चले गए एमएसएमई मंत्री Rakesh Sachan, कोर्ट कर्मी ने दी आदेश का पन्ना लेकर फरार होने की तहरीर
उत्तर प्रदेश सरकार में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान Rakesh Sachan के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में शनिवार को कोर्ट का फैसला आना था। पेशी पर राकेश सचान पहुंचे थे इसी दौरान वह बाहर आ गए। लेकिन देर शाम कोतवाली में तहरीर दी गई है।
By Abhishek AgnihotriEdited By: Updated: Sat, 06 Aug 2022 08:44 PM (IST)
कानपुर, जागरण संवाददाता। प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान Rakesh Sachan 31 साल पुराने अवैध असलहा मामले में शनिवार को दोषी करार दिए गए थे। सजा के बिंदु पर भी सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) तृतीय की कोर्ट सजा सुनाती उससे पहले ही वह अपने वकीलों की मदद से सजा का आदेश लेकर फरार हो गए। दिन भर के मंथन के बाद देर शाम न्यायालय के आदेश पर कोर्ट रीडर कामिनी ने मंत्री के खिलाफ कोतवाली थाने में तहरीर दी है।
एमएसएमई मंत्री राकेश सचान शनिवार की सुबह 11:35 बजे वकीलों और सुरक्षा कर्मियों के साथ दीवानी न्यायालय परिसर के द्वितीय तल स्थित एसीएमएम तृतीय कोर्ट पहुंचे, जहां 31 साल पहले नौबस्ता थाने में दर्ज हुए अवैध असलहा मामले में निर्णय आना था। कोर्ट ने सबसे पहले दोनों पक्षों की जिरह सुनी और एमएसएमई मंत्री को दोषी करार दे दिया। अब सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी थी। अभियोजन अधिकारी रिचा गुप्ता ने अपनी बात कहते हुए अधिक से अधिक दंड देने की गुजारिश कोर्ट से की जबकि एमएसएमई मंत्री के अधिवक्ताओं ने सजा के बिंदु पर बहस से बचते हुए समय दिए जाने की मांग की। अदालत ने समय देने से इन्कार किया तो अधिवक्ताओं ने दबाव बनाने का प्रयास भी किया लेकिन वह भी सफल नहीं हुआ। इसी बीच न्यायिक अधिकारी चैंबर में गए जिसका फायदा उठाते हुए अधिवक्ताओं ने एमएसएमई मंत्री की फाइल से आदेश की मूल प्रति पढ़ने के लिए निकाल ली और मंत्री को लेकर निकल गए।
यह था मामला : नौबस्ता एसओ ब्रजमोहन उदेनिया ने 13 अगस्त, 1991 को राकेश सचान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। राकेश सचान के पास से उनके रिश्तेदार की राइफल मिली थी। मौके पर राकेश लाइसेंस नहीं दिखा सके और न ही उनके रिश्तेदार ही मौजूद थे। इस मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। गौरतलब हो कि उसी दिन नौबस्ता में छात्र नेता नृपेंद्र सचान की हत्या हुई थी। पुलिस को शक था कि राकेश इसी मामले में अवैध असलहा लेकर निकले हैं हालांकि उनके खिलाफ असलहा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विधानसभा की सदस्यता भी जाएगी
एमएसएमई मंत्री राकेश सचान पर असलहा अधिनियम की धारा 20, 25 और 30 के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें अवैध तरीके से बिना लाइसेंस दूसरे का शस्त्र रखने और उसे लेकर घूमने और प्रदर्शन करने का आरोप है। इस आरोप में अधिकतम तीन साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। गौरतलब हो कि न्यायालय इस मामले में दो वर्ष की सजा भी सुनाता है तो राकेश सचान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी।
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