Unlock Kanpur: कानपुर में आज सुबह सात बजे से लागू होंगे यह नियम, पालन न करने पर हो सकती है कार्रवाई
Unlock In Kanpur प्रदेश की राजधानी समेत कई शहरों में अभी आंशिक लाकडाउन को जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कानपुर में कोरोना के 600 से कम मामले होने के कारण एक जून प्रात सात से शाम सात बजे तक कर्फ्यू को खोलने के अादेश जारी किए गए हैं।
By Shaswat GuptaEdited By: Updated: Tue, 01 Jun 2021 03:39 AM (IST)
कानपुर, जेएनएन। Unlock In Kanpur कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आंशिक लाकडाउन की घोषणा की थी। 30 मई को हुई बैठक में प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित 20 शहर के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आंशिक लाकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोर टीम की बैठक में हुए मंथन के बाद फिलहाल उन 20 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया गया है, जहां पर 600 से अधिक सक्रिय कोरोना केस अभी भी हैं। वहीं, 55 जिलों में लोगों को रात्रिकालीन कर्फ्यू और वीकेंड लाकडाउन का पालन करना होगा। फिलहाल कानपुर की बात करें तो यहां आज से सप्ताह में पांच दिन के लिए बाजार खोलने की छूट दी गई है।
इन 20 जिलों को कोई छूट नहीं: रविवार को सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अंतर्गम अभी 20 जनपदों को राहत नहीं दी गई है। इनमें लखनऊ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज और देवरिया शामिल हैं।
चरणबद्ध तरीके से जानें कब-कब बढ़ा आंशिक लाकडाउन:
08 अप्रैल : 500 से ज्यादा केस होने पर जिलों में नाइट कर्फ्यू17 अप्रैल : प्रदेश में वीकेंड लाकडाउन लगाया गया
20 अप्रैल : शनिवार-रविवार वीकेंड लाकडाउन का एलान30 अप्रैल : वीकेंड लाकडाउन, पहले एक दिन बढ़ाया फिर 6 मई तक बढ़ा05 मई : लाकडाउन बढ़ाकर 10 मई तक09 मई : लाकडाउन बढ़ाकर 17 मई तक
15 मई : लाकडाउन बढ़ाकर 24 मई तक24 मई: लाकडाउन बढ़ाकर 31 मई तक30 मई: 20 जिलों में लॉकडाउन 7 जून तक के लिए बढ़ा। शादी में 25 अतिथि, शव यात्रा में 20 लोगों को अनुमति: प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत, शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम 25 लोगों के एकत्रित होने की बात कही है। जिन्हें कोरोना से बचाव यानि शारीरिक दूरी और हैंड सैनिटाइजर रखने जैसे कई नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं, शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्तियों शामिल होने पर सहमति बनी।
कानपुर में लागू होंगे यह नियम:
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- कानपुर में दुकानें और बाजार सप्ताह में पांच दिन, सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगे।
- कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिंग मॉल्स पूर्णतः बंद रहेंगे।
- फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरा स्टाफ आएगा। बाकि सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
- राजस्व व चकबंदी न्यायालय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोले जाएंगे।
- प्राइवेट कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे।
- दोपहिया वाहन सवारों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी।
- सब्जी मंडी पहले की तरह खुली रहेंगी।
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर धर्मस्थल खुलेंगे, लेकिन एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु को जाने की अनुमति नहीं होगी।