सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी मामले में आज आ सकता है फैसला, MP-MLA कोर्ट में चल रहा केस
सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी के मुकदमे में सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुना सकती है। न्यायालय ने इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से तलब किया है। डिफेंस कालोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में इरफान और उनके भाई रिजवान के खिलाफ आठ नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें इरफान पर साथियों संग मिलकर घर में आग लगाने का आरोप है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी के मुकदमे में सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुना सकती है। न्यायालय ने इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से तलब किया है।
डिफेंस कालोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में इरफान और उनके भाई रिजवान के खिलाफ आठ नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि सात नवंबर 2022 को रात आठ बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था।
तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने घर में आग लगा दी। आग से गृहस्थी का सामान जल गया था। इस मुकदमे में इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजरायल आटे वाले के खिलाफ विचारण पूरा हो चुका है।
इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि अदालत ने इरफान को तलब किया था। इसलिए पुलिस उन्हें न्यायालय में पेश करने ला सकती है।इसे भी पढ़ें: QR Code करेगा असली और नकली सुरक्षाकर्मियों की पहचान, स्कैन करते ही मिलेगी पुलिस-PAC कर्मियों की पूरी जानकारी
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