Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

मंदिर के पास शराब के ठेके के विरोध में उतरी महिलाएं, कलेक्ट्रेट में की नारेबाजी; पढ़ें क्या कहता है सरकारी नियम

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में योगेंद्र विहार के पाल चौराहे के पास मंदिर के पास शराब ठेका के विरोध में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की। जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसीएम द्वितीय को सौंपा गया। मामले की जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आबकारी निरीक्षक शैलेश के अनुसार विरोध प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है।

By Jagran News Edited By: Abhishek Pandey Updated: Thu, 25 Jul 2024 03:57 PM (IST)
Hero Image
मंदिर के पास शराब के ठेके के विरोध में उतरी महिलाएं

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्राचीन शिव व दुर्गा मंदिर के पास खुले देसी शराब ठेका के विरोध में महिलाओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में नारेबाजी की। इसी वर्ष एक अप्रैल को ठेका नियम विरुद्ध ढंग से खोल दिया गया पर किसी जिम्मेदार ने सुध नहीं ली।

जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसीएम द्वितीय को सौंपा गया। मामले की जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, सेक्टर 10 के आबकारी निरीक्षक शैलेश कुमार शुक्ला के अनुसार, विरोध प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है।

दक्षिण शहर के हनुमंत विहार क्षेत्र के योगेंद्र विहार में पाल चौराहा के पास प्राचीन मंदिर के पीछे खुले देसी शराब ठेका को लेकर महिलाओं ने मंगलवार को हंगामा व प्रदर्शन किया था। ठेके बाहर स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर कैंटीन में तोड़फोड़ की थी। बुधवार को बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंचीं।

शराब ठेका हटाने की मांग

जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और शराब ठेका हटाने की मांग की। आरोप है कि ठेके के आसपास शराब पीकर नशेबाज अभद्रता करते हैं। आदित्य सचान, शिवकुमार सचान, शांति उमराव, सुमित्रा देवी, किशना, ममता, सोनवती समेत अन्य ने बताया कि शराब ठेका के कारण आसपास के 500 से अधिक घरों के लोगों के लिए समस्याएं खड़ी हो गई हैं। नियम के तहत मंदिर के पास शराब ठेका नहीं होना चाहिए।

ये हैं जिम्मेदार

मंदिर के पास शराब ठेका खुलने के जिम्मेदार सीधे तौर पर आबकारी विभाग के अफसर और क्षेत्रीय निरीक्षक हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस भी जिम्मेदार है। लोगों की परेशानी के बावजूद ये लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

ये है नियम

शराब ठेका के आसपास शहरी क्षेत्र में 50 मीटर, नगर निगम अंतर्गत 100 मीटर तक कोई शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल नहीं होने चाहिए। जिस जगह ठेका खुला है, उसके पास ही स्कूल है, जबकि मंदिर तो एकदम सटा है।

इसे भी पढ़ें: दुनिया जानेगी नया कानपुर, जिला गजेटियर में होगा बदलाव; बैठक से गायब चार अफसरों से डीएम ने मांगा जवाब