Bikru Case: बिकरू कांड में 23 आरोपी दोषसिद्ध, सात के खिलाफ नहीं मिले सबूत
बिकरू के गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने 30 में से 23 आरोपितों को दोषसिद्ध किया है। वहीं सात आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने से आरोपमुक्त किए गए हैं। मामले में फैसला अपराह्न तीन बजे के बाद आ सकता है। भारी पुलिस बल कोर्ट परिसर में तैनात है। बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी।
By Jagran NewsEdited By: Abhishek PandeyUpdated: Tue, 05 Sep 2023 02:59 PM (IST)
कानपुर देहात : बिकरू के गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने 30 में से 23 आरोपितों को दोषसिद्ध किया है। वहीं सात आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने से आरोपमुक्त किए गए हैं। मामले में फैसला अपराह्न तीन बजे के बाद आ सकता है। भारी पुलिस बल कोर्ट परिसर में तैनात है।
चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे।
मामले में पुलिस ने 30 आरोपितों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में चल रही है।
कोर्ट ने 23 आरोपितों जिनमें बिकरू गांव का हीरू दुबे, श्यामू बाजपेई, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री, बबलू मुसलमान, रामू बाजपेयी, शशिकांत पांडेय, शिवम दुबे, गोविंद सैनी, उमाकांत, शिवम दुबे उर्फ दलाल, शिव तिवारी, जिलेदार, राम सिंह यादव, जय बाजपेई, धीरेंद्र कुमार, मनीष, सुरेश, गोपाल, वीर सिंह, राहुल पाल, अखिलेश उर्फ श्यामजी, छोटू शुक्ला को गैंगस्टर मामले में दोषसिद्ध किया है।
वहीं दोषमुक्तों में गुडडन, प्रशांत, सुशील कुमार,बालगोविंद, राजेंद्र मिश्र, रमेशचंद्र व संजय हैं। कोर्ट अपराह्न तीन बजे के बाद सजा पर फैसला सुनाएगी।