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Kanpur Dehat: जहरीली शराब बनाने के मामले में दोषी को 10 साल की कैद, कोर्ट में स्‍वीकारा था जुर्म

सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मंगलपुर क्षेत्र के भाव सिंह का पुरवा निवासी सुनील कुमार के घर में 26 मई 2012 को पुलिस ने छापामारी कर केमिकल युक्त शराब बनाते हुए उसे पकड़ा था। आरोपित पर केमिकल युक्त शराब बनाने व बिक्री करने के अपराध में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। इसके साथ ही विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए थे।

By ankit tripathiEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Fri, 15 Dec 2023 07:45 PM (IST)
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कोर्ट ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।- सांकेत‍िक तस्‍वीर
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानपुर देहात के मंगलपुर क्षेत्र में करीब 10 वर्ष पूर्व जहरीली शराब बनाने में पकड़े गए आरोपित पर मुकदमा किया गया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि यादव की कोर्ट में चल रही थी। मामले में न्यायालय ने आरोपित को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मंगलपुर क्षेत्र के भाव सिंह का पुरवा निवासी सुनील कुमार के घर में 26 मई 2012 को पुलिस ने छापामारी कर केमिकल युक्त शराब बनाते हुए उसे पकड़ा था। आरोपित पर केमिकल युक्त शराब बनाने व बिक्री करने के अपराध में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। इसके साथ ही विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए थे।

मामले की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ रवि यादव की कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान जेल से आए आरोपित ने प्रार्थना पत्र देकर अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। इसपर अदालत ने आरोपित के जुर्म इकबाल करने के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई कर उसे 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही नौ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह दस दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

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