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बच्चे को मारकर खा गए कलेजा, कोर्ट ने दोषियों को सुनाई ये सजा; परिजन बोले- फांसी मिलनी चाहिए थी…

घाटमपुर के भदरस गांव में 14 नवंबर 2020 को घर के बाहर से सात वर्षीय मासूम को अगवा कर लिया गया था। उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। गांव के ही परशुराम व उसकी पत्नी सुनैना ने संतान प्राप्ति के लिए तंत्र-मंत्र में ऐसा अपने भतीजे अंकुल व उसके साथी वीरेन से रुपये का लालच देकर कराया था।

By Jagran NewsEdited By: Shivam YadavUpdated: Sat, 16 Dec 2023 04:17 PM (IST)
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बच्चे को मारकर खा गए कलेजा, कोर्ट ने दोषियों को सुनाई सजा।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। घाटमपुर में मासूम की दुष्कर्म व हत्या करने के बाद कलेजा खाने के मामले में दंपती समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 

कड़ी सुरक्षा के बीच अभियुक्तों को कोर्ट लाया गया था। तीन पर 25-25 हजार व एक महिला अभियुक्त पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है जिसे न चुकाने पर छह छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

यह है पूरा मामला

घाटमपुर के भदरस गांव में 14 नवंबर 2020 को घर के बाहर से सात वर्षीय मासूम को अगवा कर लिया गया था। उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। गांव के ही परशुराम व उसकी पत्नी सुनैना ने संतान प्राप्ति के लिए तंत्र-मंत्र में ऐसा अपने भतीजे अंकुल व उसके साथी वीरेन से रुपये का लालच देकर कराया था।

दंपती को बच्ची का कलेजा खाने को दोनों आरोपियों ने दिया था। पुलिस ने मुकदमा कर चारों को जेल भेजा था और तेजी से इसकी विवेचना की गई। सुनवाई पॉक्सो कोर्ट बाकर शमीम रिजवी की कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियुक्त सुनैना पर 20 हजार व बाकी पर 25 हजार अर्थदंड लगाया गया है। मासूम के परिजनों ने कहा कि इतना घिनौना काम किया था इसके चलते आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए थी, अभी न्यायालय के दरवाजे खुले हैं वह ऊपर तक जाएंगे।

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