Move to Jagran APP

गैंगरेप कांड: तीन दोषियों को आजीवन कारावास

सरायअकिल थाना क्षेत्र में खेत गई किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने व वीडियो बनाकर सोशल मीडि

By JagranEdited By: Updated: Thu, 06 Feb 2020 06:12 AM (IST)
Hero Image
गैंगरेप कांड: तीन दोषियों को आजीवन कारावास

सरायअकिल थाना क्षेत्र में खेत गई किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के तीन दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनुपम कुमार ने यह निर्णय सुनाते हुए प्रत्येक दोषी पर एक लाख 83 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

अभियोजन के अनुसार, सरायअकिल इलाके की एक किशोरी 21 सितंबर 2019 को बकरियां चराने दूसरे गांव गई थी। इस बीच मोहम्मद आदिल उर्फ छोटका उर्फ 'आतंकवादी' और मोहम्मद आकिब उर्फ बड़का समेत मोहम्मद नाजिम ने किशोरी को पकड़ लिया। मुंह दबाकर झाड़ियों के पीछे ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म का वीडियो भी मोबाइल से बनाया और वायरल कर दिया। घर पहुंची किशोरी ने आपबीती सुनाई तो शाम को परिवार के लोग ग्रामीणों के साथ एक आरोपित को पकड़कर जमकर पिटाई की। मामले की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो किशोरी पक्ष ने थाने पर हंगामा किया। चायल विधायक संजय गुप्ता के हस्तक्षेप पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया। तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार कर जेल भेजा।

विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मुकदमे का विचारण विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट में चला। शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह की ओर से कुल 14 गवाह अदालत में पेश कराए गए। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने बुधवार को तीनों आरोपितों पर दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, अदालत ने यह निर्णय भी लिया कि अभियुक्तों से वसूले जाने वाले अर्थदंड का तीसरा हिस्सा पीड़िता को दिया जाए।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।