Kaushambi: चापड़ से वार कर महिला को उतारा था मौत के घाट, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Kaushambi जुगराजपुर निवासी शिवाकांत त्रिपाठी ने 13 जून 2021 को एफआईआर दर्ज कराया कि गांव की ही छोटकी देवी उनके नलकूप पर बैठी थी। इस बीच गांव का ही राजकुमार उर्फ राजुल आया और छोटकी देवी पर ताबड़तोड़ चापड़ से कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में अब कोर्ट ने आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, कौशांबी। सराय अकिल क्षेत्र के जुगराजपुर गांव में महिला पर चापड़ से वार कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता अनुरुद्ध कुमार मिश्र के अनुसार जुगराजपुर निवासी शिवाकांत त्रिपाठी ने 13 जून 2021 को एफआईआर दर्ज कराया कि गांव की ही छोटकी देवी उनके नलकूप पर बैठी थी। इस बीच गांव का ही राजकुमार उर्फ राजुल आया और छोटकी देवी पर ताबड़तोड़ चापड़ से कई वार कर मौत के घाट उतार दिया।
गवाही के बाद कोर्ट ने सुनाई सजा
मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार किया और जेल भेजवाया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे का विचारण अपर सत्र न्यायालय में किया गया। अभियोजन की ओर से कुल छह गवाह पेश कराए गए। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपित राजकुमार को सजा सुनाई।दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्ष सश्रम कारावास
पूरामुफ्ती क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को अपर जिला जज सप्तम शिरीन जैदी ने सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे के मुताबिक पूरामुफ्ती क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 31 जुलाई 2015 को मुकदमा दर्ज कराया कि काजीपुर गांव का अजय पटेल उसकी बेटी को फुसलाकर भगा ले गया। कार्रवाई के बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया।
किशोरी ने दुष्कर्म होने की बात स्वीकारी
बयान में किशोरी ने दुष्कर्म होने की भी बात स्वीकार की। इस पर पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपित को जेल भेजवाया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मामले का विचारण अपर जिला जज सप्तम की अदालत में किया गया।यह भी पढ़ें: Kaushambi Crime News: विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म, कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों पर केस दर्ज
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।