UPI से गलत खाते में चली गई रकम तो इस तरह मिलेगी वापस, Step-By-Step फॉलो करें ये प्रोसेस
कभी-कभी यूपीआइ से भुगतान करते समय नंबर गलत डालने या जल्दबाजी में गलत कोड स्कैन कर लेते हैं। इससे पैसा किसी गलत खाते में चला जाता है। यदि ऐसा हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। गलत खाते में भेजी गई धनराशि को वापस किया जा सकता है। अगर भुगतान किसी गलत नंबर वाले खाते में हो गया है तब आपको तुरंत पैसे वापस मिल जाएंगें।
जागरण संवाददाता, कौशांबी। कभी-कभी यूपीआइ से भुगतान करते समय नंबर गलत डालने या जल्दबाजी में गलत कोड स्कैन कर लेते हैं। इससे पैसा किसी गलत खाते में चला जाता है। यदि ऐसा हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। गलत खाते में भेजी गई धनराशि को वापस किया जा सकता है।
अगर भुगतान किसी गलत नंबर वाले खाते में हो गया है, तब आपको तुरंत पैसे वापस मिल जाएंगें। यदि आपने किसी सत्यापित खाते (वेरीफाइड अकाउंट) से पैसे भेजे हैं, तब यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि खाता धारक ने पैसा वापसी की मंजूरी दे दी। तब आपको जल्द से जल्द रिफंड मिल जाएगा। गलत लेनदेन की शिकायत तीन दिन के भीतर ही कर सकते हैं।
सूचना के बाद होल्द कर दिए जाते हैं पैसे
जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक जेके चौधरी ने बताया कि अगर गलती से किसी अन्य के खाते में पैसा चला गया है, तो छह घंटों के अंदर संबंधित बैंक के ब्रांच में जाकर लिखित सूचना देनी होती है। सूचना समय पर देने के बाद आपके भेजे गए पैसे को होल्ड कर लिया जाता है।वैसे शिकायत को लेकर आरबीआई की ओर से जारी नियमों के अनुसार आपके पास इसके लिए तीन दिन का समय होता है, लेकिन आप जितनी जल्दी बैंक में शिकायत करेंगे, पैसा वापस आने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। किसी भी प्रकार के आनलाइन माध्यम से नंबरों की तलाश करके बैंक संबंधी जानकारी देने पर आप साइबर फ्राड के शिकार हो सकते हैं।
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